ब्रेकिंग
राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ – रहटादह का 61 वां वार्षिक महाअधिवेशन डॉ.भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह आयोजन 11 से 14 अप्रैल,मुख्य अथिति मेयर अलका बाघमार हुई शामिल कलेक्टर ने सुशासन संध्या चौपाल का किया अवलोकन जिले में बाल विवाह रोकने की कार्रवाई सफल, 16 वर्षीय बालिका का विवाह रोका गया अपने धर्म रक्षा के प्रति सच्चा सेवक बने,गजेंद्र यादव श्रद्धालुओं से मुलाकात कर जन्मोत्सव की दी बधाई गृह ग्राम दोनर बजरंग चौक स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की खुशहाली की ... एल्युमीनियम फॉयल और पाउडर बनाने वाली कंपनी में विस्फोट,कई कर्मचारी घायल वाहन चालकों के लिए हेलमेट, सीटबेल्ट के उपयोग व लायसेंस एवं बीमा होना जरूरी- न्यायमूर्ति श्री अभय मनो... नागरिकों की शिकायते सुनने टोल फ्री नंबर 1800 233 0788 सेवा में डिप्टी कलेक्टर को सौंपा गया अतिरिक्त प्रभार
दुर्ग

संभागायुक्त राठौर ने अपराधी को जिला जेल बेमेतरा में निरूद्ध करने दिये आदेश

दुर्ग | दुर्ग संभाग के आयुक्त एवं निरूद्धकर्ता प्राधिकारी श्री सत्यनारायण राठौर ने पुलिस अधीक्षक बेमेतरा के प्रतिवेदन पर स्वापक, औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ, अवैध व्यापार, निवारक अधिनियम-1988 की धारा-3 सहपठित धारा-11 के तहत आदेश पारित कर शेषनारायण साहू पिता स्व. सीताराम साहू निवासी ग्राम सरदा थाना व तहसील बेरला जिला बेमेतरा को 06 माह के लिए जिला जेल बेमेतरा में निरूद्ध करने हेतु आदेशित किया है।

24 फरवरी 2025 को आदेश पारित के पूर्व संभाग आयुक्त द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जवाब/तर्क, न्याय दृष्टांतों एवं शपथपूर्वक कथन का अध्ययन तथा प्रकरण में प्रस्तुत ईश्तगासा मय दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तथ्य के अनुसार थाना बेरला में शेषनारायण साहू के विरूद्ध वर्ष 2023 एवं 2024 में लगातार नारकोटिक्स एक्ट के कुल 02 मामले दर्ज कर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अनावेदक के विरूद्ध समय-समय प्रतिबंधात्मक मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है।

अनावेदक जेल से छूट जाने के पश्चात् लगातार आपराधिक गतिविधियों पर संलिप्त रहा है तथा उसकी प्रवृत्ति में कोई सुधार प्रतीत नही होता है। वर्तमान में भी अनावेदक के विरूद्ध शराब व गांजा सहित अन्य मादक पदार्थ बेचने की शिकायत लगातार मिलती रही है।

अनावेदक के आपराधिक गतिविधियों से समाज में रहने से विपरीत प्रभाव पड़ने से संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति में प्रकरण में आये प्रतिवेदन, जवाब, साक्षियों के बयान एवं तर्क के आधार पर शेषनारायण साहू को जेल में निरूद्ध किया जाना आवश्यक है।

ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक बेमेतरा के प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी शेषनारायण साहू अवैध रूप से धन अर्जन हेतु अवैध गांजा/अवैध शराब की बिक्री में सक्रिय है। आरोपी के क्रियाकलापों से समाज व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है।

मोहल्ले के लोग अवैध रूप से मिलने वाली गांजा का सेवन कर नशे की आदी होकर मोहल्ले तथा अपने परिवार के लोगों से झगड़ा विवाद करने लगे हैं, जिससे मोहल्ले के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। आरोपी का निवास ग्राम सरदा बस्ती में सार्वजनिक स्थल में स्थित है। जहां प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में संभ्रांत नागरिक अपने परिवारजनों के साथ आना-जाना करते हैं।

आरोपी के द्वारा अवैध रूप से गांजा की बिक्री करने से ग्राम सरदा के आस-पास असामाजिक तत्वों को सुलभ अवैध गांजा मिलने से गांजे की नशे में लिप्त होकर गली में आने वाले लोगांे के साथ झगड़ा विवाद जैसे घटनाओं को अंजाम देते हैं।

शेषनारायण अवैध रूप से शराब व गांजा जैसे नशीली पदार्थ का अवैध व्यापार करने का आदी हो गया है। संभाग आयुक्त एवं निरूद्धकर्ता प्राधिकारी श्री राठौर ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए 24 फरवरी 2025 को न्यायालयीन आदेश पारित कर मादक पदार्थों की बिक्री में संलिप्त शेषनारायण साहू को जिला जेल बेमेतरा में 06 माह के लिए निरूद्ध करने के आदेश दिये हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button