ब्रेकिंग
प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ निगम की सख्त कार्रवाई, कई दुकानों से डिस्पोजल गिलास व झिल्ली पन्नी जब्... राज्यपाल ने संत शदाराम साहिब भाषा भवन का किया शिलान्यास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अपमान पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लिखा ममता बनर्जी को कड़ा पत्र प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल ईश्वर की अनुपम कृति हैं महिलाएं : उप मुख्यमंत्री अरुण साव 4.24 करोड़ के विज्ञापन पर घमासान, भूपेश सरकार के फैसले की जांच के संकेत कैबिनेट के बड़े निर्णय: नए विधेयकों और योजनाओं को स्वीकृति ईश्वर की अनमोल कृति हैं महिलाएं : अरुण साव पुरानी रंजिश में युवक पर धारदार हथियार से हमला, सुपेला पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार महापौर की अनोखी पहल,सड़क सुरक्षा का संदेश: महापौर द्वारा तीन अलग-अलग शादियों में पहुँचकर दूल्हा-दुल्...
छत्तीसगढ़

भिलाईनगर में संपत्ति कर बकाया पर सख़्ती: 22 सितंबर से कुर्की कार्यवाही शुरू

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई ने संपत्ति कर की बकाया राशि वसूलने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। निगम क्षेत्रांतर्गत भवनों और भूमियों पर कर बकाया होने पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के तहत कुर्की वारंट जारी किए गए हैं।

निगम के अनुसार 22 सितंबर 2025 से बकाया वसूली के लिए कुर्की की कार्यवाही शुरू की जाएगी। इस हेतु विशेष समिति का गठन किया गया है। प्रत्येक जोन में जोन आयुक्त और प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बकाया संपत्ति स्वामियों को कार्यवाही से एक दिन पूर्व सूचित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय में राशि जमा नहीं की जाती, तो भवन या भूमि को कुर्क कर बकाया राशि वसूल की जाएगी। निगम ने स्पष्ट किया कि वसूली में किसी प्रकार की लापरवाही पर पूरी जिम्मेदारी संबंधित संपत्ति स्वामी की होगी।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button