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छत्तीसगढ़

भिलाईनगर में संपत्ति कर बकाया पर सख़्ती: 22 सितंबर से कुर्की कार्यवाही शुरू

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई ने संपत्ति कर की बकाया राशि वसूलने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। निगम क्षेत्रांतर्गत भवनों और भूमियों पर कर बकाया होने पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के तहत कुर्की वारंट जारी किए गए हैं।

निगम के अनुसार 22 सितंबर 2025 से बकाया वसूली के लिए कुर्की की कार्यवाही शुरू की जाएगी। इस हेतु विशेष समिति का गठन किया गया है। प्रत्येक जोन में जोन आयुक्त और प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बकाया संपत्ति स्वामियों को कार्यवाही से एक दिन पूर्व सूचित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय में राशि जमा नहीं की जाती, तो भवन या भूमि को कुर्क कर बकाया राशि वसूल की जाएगी। निगम ने स्पष्ट किया कि वसूली में किसी प्रकार की लापरवाही पर पूरी जिम्मेदारी संबंधित संपत्ति स्वामी की होगी।

 

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