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दुर्ग

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 अन्तर्गत रैपिड असेसमेंट सर्वे संभावित पात्र हितग्राहियों का सर्वेक्षण

दुर्ग।भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्रों में ‘सबके लिए आवास’ मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) का क्रियान्वयन दिनांक 1 सितम्बर 2024 से 5 वर्ष के लिए किया जाएगा।भारत सरकार एवं राज्य शासन के योजना अन्तर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी पात्र लाभार्थियों / परिवारों / क्रियान्वयन एजेंसियों को किफायती लागत पर आवास के निर्माण, विक्रय या किराए के लिए अनुदान प्रदान किया जावेगा।

योजना अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप योजना के क्रियान्वयन से पूर्व नगरीय निकाय में संभावित पात्र हितग्राहियों की सूची भारत सरकार के यूनिफाईड वेब पोर्टल पर दर्ज किये जाने हेतु रैपिड असेसमेंट सर्वे का कार्य संपादित किया जाना है।बता दे कि राज्य शासन द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2024 से रैपिड असेसमेंट सर्वे प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतएव संलग्न दिशा-निर्देशों के अनुरूप नगरीय निकायों में रैपिड असेसमेंट सर्वे का कार्य संपादित करने के निर्देश दिए है।

पीएम आवास योजना 2.0 शुरू, शहरी गरीब परिवारों को घर के साथ-साथ आर्थिक मदद भी जान लें नया नियम।

पीएम आवास योजना में कई अहम बदलाव के साथ अब योजना के 2.0 भी शुरू हो गया है। जिसके तहत हितग्राहियों को कई फायदें होंगे। ऐसे में नियम क्या है ये आपको पता होनी चाहिए।

सरकार ने पीएम आवास योजना 2.0 भी शुरू कर दी है। इसके तहत सरकार का मकसद मध्यम वर्ग और शहरी गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देना है। योजना के तहत शहरी क्षेत्र में किफायती दर पर मध्यम वर्ग के परिवारों को घर मुहैया करवाए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इसे राज्यों ने भी अपने यहां लागू करना शुरू कर दिया है।पीएम आवास योजना: नए सिरे से प्लानिंग

पीएम आवास योजना: राज्यस्तर पर इसकी प्लानिंग नए सिरे की जा रही है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा पीएम आवास योजना 2.0 के पात्र हितग्राहियों को निवास प्रमाण-पत्र 31 अगस्त 2024 के पहले का प्रस्तुत करना होगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है।

पीएम आवास योजना:पीएम आवास योजना के अपात्र हितग्राहियों को भी मिलेगा घर, बस करना होगा यह काम।पीएम आवास योजना 2.0 के नियम पीएम आवास योजना 2.0 के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी ) के लोगों को सरकार की ओर से लाभ दिया जाएगा। नियमों के मुताबिक, इनमें से जिन लोगों के पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है। उन्हें पक्के घर के लिए सहायता दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने कुछ पात्रताएं तय की हैं। जिनमें लाभ लेने के लिए ईडब्ल्यूएस परिवार की सालाना 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एलआईजी परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक के बीच होनी चाहिए। वहीं, एमआईजी परिवार की सालाना इनकम 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक होनी चाहिए।

ब्याज सब्सिडी योजना ( आईएसएस )

मिशन किफायती आवास क्षेत्र में संस्थागत ऋण प्रवाह का विस्तार करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में ब्याज सब्सिडी योजना आईएसएस घटक को कार्यान्वित करेगा।

मान दंड/इडब्लू एस/एलआईजी/एमआईजी

वार्षिक पारिवारिक आय-9 लाख
ब्याज सब्सिडी % प्रति वर्ष 4.0%
अधिकतम पात्र आवास ऋण राशि 25 लाख
अधिकतम ग्रह मूल्य राशि 35 लाख,
अधिकतम कालीन क्षेत्र तक वर्ग मीटर में 120
ब्याज सब्सिडी का अधिकतम लाभ वास्तविक रिलीज राशि 1.80 लाख,
ब्याज सब्सिडी अधिकतम लाभ एनपीवी राशि 1.50 लाख!

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