ब्रेकिंग
पानी की बोतल बेचने में की मनमानी, अब दुकानदार को भरना पड़ेगा ₹7 लाख का जुर्माना भिलाई नगर निगम चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर, वार्ड आरक्षण ने कई नेताओं के चुनावी समीकरण बिगाड़े CM Today: मंत्रालय में कैबिनेट बैठक से लेकर विभागीय समीक्षा तक, आज ऐसा रहेगा मुख्यमंत्री विष्णुदेव स... मुख्य मार्गो के डिवाइडर एवं छतों पर लगे कटआउट होर्डिंग्स की अनुमति होगी निरस्त,विज्ञापन कटआउट लगाने ... साइबर ठगी की रकम खपाने वाले 06 म्यूल बैंक खाताधारक गिरफ्तार, कमीशन के लालच में खाते-पासबुक-एटीएम उपल... गोवर्धन पूजा पर सार्वजनिक अवकाश की मांग, सर्व समाज संगठन ने शासन को भेजा ज्ञापन:-प्रांताध्यक्ष भानु ... मुख्य मार्गो के डिवाइडर एवं छतों पर लगे कटआउट होर्डिंग्स की अनुमति होगी निरस्त,विज्ञापन कटआउट लगाने ... 100 निकायों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, 67 करोड़ मंजूर; 1.38 करोड़ OPD का रिकॉर्ड सफर होगा तेज और आसान! रायपुर से रांची-धनबाद तक नया एक्सप्रेसवे देगा बड़ी राहत स्वच्छ हवा की रैंकिंग में रायपुर चमका, दुर्ग-भिलाई और कोरबा ने भी बनाई मजबूत जगह
छत्तीसगढ़

मचांदुर क्षेत्र में दो अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज

दुर्ग। उतई थाना पुलिस ने मचांदुर क्षेत्र में दो अलग-अलग मामलों में अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता रामकृष्ण साहू (52 वर्ष) निवासी कातरो चौकी मचांदुर ने लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया कि महमूद खान (45 वर्ष) और असलम खान (40 वर्ष) ने 1 से 7 सितंबर 2025 के बीच मुस्लिम पारा मचांदुर में आपराधिक कृत्य किया। इस पर थाना उतई ने एफआईआर क्रमांक 0359/2025 दर्ज किया। अपराध को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296, 351(3) और 75 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

इसी तरह एक अन्य घटना 7 सितंबर 2025 की शाम 5 बजे मचांदुर नाला के पास घटित हुई। इस संबंध में 8 सितंबर की रात एफआईआर क्रमांक 0358/2025 दर्ज की गई है। इसमें बीएनएस 2023 की धारा 296, 351(3) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज हुआ है।

दोनों घटनाओं में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है और आरोपियों की भूमिका की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मचांदुर क्षेत्र में सक्रिय गिरोह की संलिप्तता से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button