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छत्तीसगढ़

सड़को पर गंदगी फैलाने वाले व्यापारियो से 9500 रूपये की चालानी कार्यवाही

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के जोन क्रमांक 01 अंतर्गत सिंगलयूज प्लास्टिक पर सामग्री बेचने एवं खरीदने को रोकने पर कार्यवाही लगातार जारी है। वार्ड क्रं. 02 स्मृति नगर में विभिन्न व्यवसासियों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर सामग्री बेचने एवं गीला एवं सूखा कचरा पृथक कर नहीं देने वाले व्यापारियो पर चालानी कार्यवाही की गई।

प्रमुख रूप से हैप्पी फास्ट फूड सेंटर 500, नैवदयम द बैसिक इंडियन फास्ट फूड 1100, तिरूमाल बे्रक फास्ट सेंटर 500, यू टेस्ट डब सेंटर 2000, महालक्ष्मी टी स्टाल 200, आर एस सैलून 1000, गौरव सेनेटरी एवं हार्डवेयर 700, वेदांश इंटरप्राईजेस 1000, स्कीजेर युनिसेक्स सैलून 1000, द स्ट्राईलैंड ब्यूटी पार्लर 1000 एवं गुड फूड सेंटर 500 रूपये की चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 9500 रूपये अर्थदण्ड वसूला गया।

आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने अधिकारियो को निर्देश दिए है, कि जो भी व्यापारी सिंगलयूज प्लास्टिक में खादय सामग्री विक्रय कर रहे है या व्यवसाय परिसर, फल ठेला के आस-पास गंदगी फैला रहे है या फिर गीला एवं सूखा कचरे को अलग-अलग डस्ट बिन में नही डाल रहे है।

उनके पास जाकर उनसे चालानी कार्यवाही कर अर्थदण्ड वसूला जाए। व्यापारियो को बार-बार समझाइस देने के बाद भी कचरा पृथक कर नहीं दे रहे है, एवं सिंगलयूज प्लास्टिक पर खादय पदार्थ बेच रहे है।

शहर की साफ-सफाई में जो व्यापारी सहयोग नही कर रहे है। उन पर अर्थदण्ड की कार्यवाही लगातार की जा रही है। कार्यवाही के दौरान जोन स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी,अंजनी सिंह,  संतोष हरमुख एवं स्वास्थ्य विभाग का दल  उपस्थित रहा।

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