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दुर्ग

दुर्ग जिले में भाजपा के निष्कासितों की दूसरी सूची में 7 बागी :: पार्टी के विरुद्ध चुनाव प्रचार करने वाले 11 लोगों को किया निलंबित

दुर्ग | नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ने एवं अनुशासन भंग करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने दुर्ग जिले के लिए निष्कासन की दूसरी सूची जारी करते हुए|

7 लोगों को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया, वहीं पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव प्रचार-प्रसार करने के आरोप एवं अनुशासन भंग के मामले में 11 लोगों की प्राथमिक सदस्यता को निलंबित किया।

जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेन्द्र कौशिक ने बताया कि पूर्व में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव द्वारा दुर्ग शहर के 30 लोगों  सहित जिले भर से कुल 45 लोगों का निष्कासन किया गया था

और अब दूसरी सूची में दुर्ग नगर निगम से पार्षद प्रत्याशी के रूप में बागी के तौर पर चुनाव लड़ रहे वार्ड 18 से महेंद्र सागरवंशी, वार्ड 50 से  प्रतिभा आदित्य झा, वार्ड 53 से योगेश्वर लाला निर्मलकर, वार्ड 55 से कुशल उजाला और बलबीर साहू और

अमलेश्वर नगर पालिका परिषद के वार्ड 3 से राजू सोनकर, वार्ड 12 से रुक्मणी साहू का निष्कासन हुआ है। इस प्रकार अब तक दुर्ग जिले में कुल 52 लोगों का 6 वर्ष के लिए निष्कासन किया जा चुका है।

जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेन्द्र कौशिक ने बताया कि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव प्रचार करने के आरोप एवं अनुशासन भंग के मामले में 11 कार्यकर्ताओं की प्राथमिक सदस्यता निलंबित की गई है,

जिसमें दुर्ग नगर निगम से गुड्डू यादव (वार्ड 29), मनोज यादव (वार्ड 50), आदित्य झा (बोरसी), पोषण साहू (वार्ड 53) को एवं पाटन नगर पंचायत से सीता होरी देवांगन, राजा शर्मा,

कुणाल शर्मा, नितेश तिवारी, राधे यादव, व्यास नारायण देवांगन और लक्ष्मण निर्मलकर की प्राथमिक सदस्यता निलंबित की गई है।

सुरेंद्र कौशिक ने कहा कि निष्कासित हुए लोगों को आने वाले 6 साल तक भाजपा संगठन में किसी भी पद पर नहीं लिया जाएगा, किसी विभागीय अशासकीय पद में भी उनकी नियुक्ति नही होगी।

पार्टी के विरुद्ध चुनाव प्रचार कर अनुशासन भंग करने वाले जिन कार्यकर्ताओं की प्राथमिक सदस्य निलंबित हुई है उन्हें भी पार्टी में आगे चलकर कोई दायित्व नहीं मिलेगा।

दुर्ग जिला चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक राजेन्द्र कुमार पाध्ये ने कहा कि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ना और उसके विरुद्ध में किसी अन्य का चुनाव प्रचार करना, दोनों कार्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में आते है, जिसके लिए पार्टी संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से निष्कासन और निलंबन की कठोर कार्रवाई का प्रावधान है।

प्रत्याशी के रूप में पार्टी द्वारा अधिकृत किए गए कार्यकर्ता के विरुद्ध चुनाव लड़ने अथवा प्रचार किए जाने का सीधा अर्थ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होना माना गया है और पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाती है।

वर्तमान नगरीय निकाय चुनाव में सब लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दुर्ग में अब तक 52 लोगों का निष्कासन और 11 का निलंबन मिलाकर 63 लोगों पर कार्यवाही हो चुकी है।

अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध प्रचार प्रसार करने वाले पार्टी के लोगों पर सख्त कार्रवाई होना तय है। ऐसे लोगों को भविष्य में पार्टी में सत्ता और संगठन स्तर पर किसी भी स्थान पर उन्हें कोई महत्व नहीं मिलेगा। वर्तमान में हुए निष्कासन-निलंबन के बाद पार्टी में उनके सभी पद और जिम्मेदारियां स्वमेव समाप्त हो चुके हैं।

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