शिक्षा विभाग में हलचल, दुर्ग के BEO जयसिंह भारद्वाज सस्पेंड

दुर्ग। शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक सख्ती दिखाते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO), डौण्डी जिला बालोद जयसिंह भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह सख्त निर्णय जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति, बालोद की जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया गया, जिसमें शासकीय शिक्षकों की अतिशेष गणना में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि हुई।
जांच में सामने आईं प्रमुख गड़बड़ियां:
- परिवीक्षा अवधि की शिक्षिका को अतिशेष घोषित किया गया, जबकि नियमानुसार ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था।
- एक ही विषय के शिक्षक के रहते दूसरे को अतिशेष की श्रेणी में गलत रूप से जोड़ा गया।
कई शिक्षकों को गलत ढंग से अतिशेष घोषित कर अन्य को वरीयता दी गई, जिससे युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया प्रभावित हुई। इन सभी मामलों में भारद्वाज की ओर से घोर लापरवाही और नियमों की अनदेखी पाई गई, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है।
राज्य शासन की अधिसूचना के तहत संभागीय आयुक्त को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन की अवधि में भारद्वाज का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बालोद निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।














