ब्रेकिंग
पुलिस स्मृति दिवस पर प्रथम वाहिनी छसबल, भिलाई में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि, पुलिस महानिरीक्... दुर्ग में स्टील प्लांट में दुर्घटना के बाद जे.डी. स्टील इंडस्ट्रीज के निदेशक और ठेकेदार के खिलाफ एफआ... पुलिस स्मृति दिवस पर नवागढ़ थाना प्रभारी टीआई श्री मनीकांत पाण्डेय सहित पुलिस स्टाफ का सम्मान जवाहर नगर में धूमधाम से मना दशहरा उत्सव, महापौर की उपस्थिति में रावण,के पुतले का दहन, दुर्ग में आज होगा ऐतिहासिक महाकन्या भोज, शोभायात्रा के बाद कन्याओं को कराया जाएगा भोज मां चंडिका मंदिर में नवरात्रि पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु प्रेम प्रसंग के विवाद में युवती के मंगेतर पर जानलेवा हमला, मिर्च पाउडर डालकर धारदार हथियार से वार कर... गलत वेतन भुगतान की वसूली के नाम पर कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद हो, सेवानिवृत्ति से 2 वर्ष पूर्व अनिव... ऑनलाइन सट्टा एप 3Stumps के मास्टरमाइंड बाबू उर्फ गुलशन खेमानी की लगभग 1.42 करोड़ रुपये की संपत्ति कु... दुर्ग में हत्या के फरार आरोपी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित, सूचना देने वाले की पहचान रहेगी गोपनीय
छत्तीसगढ़

धमधा में नौकरी दिलाने के नाम पर 6.51 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

धमधा (जिला दुर्ग)। थाना धमधा क्षेत्र में आबकारी विभाग और शराब दुकान में नौकरी लगाने का झांसा देकर 6 लाख 51 हजार 817 रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दिनांक 01 जनवरी 2026 को प्रार्थी घनश्याम सोनकर (31 वर्ष), निवासी सोनकर पारा, थाना धमधा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रार्थी ने बताया कि ओमकुमार सिन्हा उर्फ ओमप्रकाश, निवासी बागेश्वर सिटी, राजनांदगांव ने उसे और उसके परिचितों को आबकारी विभाग एवं शराब दुकान में नौकरी दिलाने का लालच दिया।

आरोपी ने इस बहाने अलग–अलग लोगों से फोनपे, स्कैनर और नगद के माध्यम से रकम वसूली। इसमें शुभम सोनकर से 1,00,000 रुपये, गजेन्द्र सोनकर से 90,000 रुपये, प्रियांश सोनकर से 12,000 रुपये ऑनलाइन तथा 1,08,000 रुपये नगद, हेम सिंह साहू से 1,20,000 रुपये, गजेन्द्र सोनकर से 30,000 रुपये नगद और नागेश से 37,000 रुपये लिए गए। इस तरह कुल 6,51,817 रुपये की ठगी की गई।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना धमधा में अपराध क्रमांक 01/2026 धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान आरोपी ओमकुमार सिन्हा उर्फ ओमप्रकाश को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने धोखाधड़ी करना स्वीकार किया।

पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 01 जनवरी 2026 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

गिरफ्तार आरोपी:
ओमकुमार सिन्हा उर्फ ओमप्रकाश, उम्र 31 वर्ष, निवासी बागेश्वर सिटी, राजनांदगांव।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button