सुपेला पुलिस की बड़ी कार्रवाई: महिलाओं से धोखाधड़ी करने वाला आरोपी ईश्वरी गोस्वामी गिरफ्तार, परिवार सहित करता था ठगी

दुर्ग। थाना सुपेला पुलिस ने महिला समूह से छलपूर्वक धोखाधड़ी करने वाले आरोपी ईश्वरी गोस्वामी को रायपुर से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस मामले में आरोपी की पत्नी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पति-पत्नी, बेटी और दामाद मिलकर सुनियोजित तरीके से महिलाओं को लोन दिलवाकर लाखों की ठगी करते थे।
दिनांक 25 जुलाई 2025 को प्रार्थिया पूर्णिमा चौहान ने थाना सुपेला में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नेमा गोस्वामी, ईश्वरी गोस्वामी, योगिता गोस्वामी और भरत गोस्वामी मिलकर महिलाओं को विभिन्न फाइनेंस कंपनियों से लोन दिलवाने का झांसा देते थे। बाद में बीमारी, पारिवारिक खर्च, किस्त खुद पटाने का बहाना बनाकर उन्हें बरगलाते और धोखाधड़ी कर उनकी पूरी रकम हड़प लेते थे। प्रकरण में थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 853/25 धारा 318(4) BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।
जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी ईश्वरी गोस्वामी रायपुर के मंगल बाजार क्षेत्र में छिपा हुआ है। तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आरोपी को धरदबोचा और थाना लाकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी नेमा गोस्वामी, बेटी योगिता गोस्वामी और दामाद भरत गोस्वामी के साथ मिलकर रेशने आवास नेहरू नगर क्षेत्र की घरेलू महिलाओं से स्मॉल फाइनेंस बैंक के माध्यम से लोन दिलवाया था। कम पढ़ी-लिखी महिलाओं से लगभग ₹15,00,000 नगद रकम धोखाधड़ी कर हड़प ली गई थी।
आरोपी ईश्वरी गोस्वामी के खिलाफ थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 880/25 धारा 318(4), 3(5) BNS एवं अपराध क्रमांक 881/25 धारा 318(4), 3(5) BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
गिरफ्तार आरोपी – ईश्वरी गोस्वामी, पिता बेनीपुरी गोस्वामी, उम्र 64 वर्ष, निवासी रेशने आवास, नेहरू नगर वार्ड 5, चान्ना सुपेला, जिला दुर्ग, हाल मंगल बाजार, रायपुर।
इस कार्रवाई में निरीक्षक विजय कुमार यादव, सउनि पूरनलाल साहू, प्रधान आरक्षक सुबोध पांडे, रामनारायण यदु, आरक्षक धर्मेंद्र सूर्यवंशी व गंभीर जाट की महत्वपूर्ण भूमिका रही।














