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छत्तीसगढ़ में जमीन की खरीदी-बिक्री पर बड़ी राहत, राज्य सरकार ने समाप्त किए बढ़े हुए दर; पुराने दरों पर ही लागू रहेंगे नियम

रायपुर। जमीन की खरीदी-बिक्री को लेकर छत्तीसगढ़वासियों के लिए बड़ी खबर आई है। राज्य सरकार ने हाल ही में बढ़ाए गए गाइडलाइन दरों को समाप्त करते हुए घोषणा की है कि अब पुराने दरों पर ही खरीदी-बिक्री के नियम यथावत लागू रहेंगे।
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में 19 नवंबर 2025 को लिए गए फैसले के आधार पर राज्य में गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण का प्रस्ताव रखा गया था। इसी पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने संशोधित निर्णय जारी किया है।

  • क्या बदला है?
  • प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ विशेष बिंदुओं पर हल्का-सा पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा—
  • नगरीय क्षेत्र में 1400 वर्ग मीटर से अधिक प्लॉट पर ई-रेजिस्ट्री आधारित सुपर बिल्ट-अप वैल्यू लागू होगी।
  • बहुमंजिला भवनों में बाजार मूल्य की गणना के लिए नए पैरामीटर शामिल किए जाएंगे, ताकि डेवलपर्स और खरीदारों दोनों को संतुलित लाभ मिल सके।
  • कमर्शियल एवं ऑफिस कॉम्प्लेक्स में मंजिलवार दरों में संशोधन किया जाएगा—पहली मंज़िल पर 10% और ऊपर की मंज़िलों पर 20% की कटौती लागू होगी।
  • प्रमुख सड़कों से 20 मीटर दूर स्थित संपत्तियों पर 25% दर में कमी की गणना की जाएगी।

पुराने दर ही रहेंगे प्रभावी
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन संशोधनों के बावजूद खरीदी-बिक्री पुराने दरों पर ही होगी, यानी नागरिकों को किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।

तत्काल प्रभाव से लागू
यह संशोधित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जिससे आम नागरिकों, निवेशकों और निर्माण क्षेत्र को सीधी राहत मिलेगी।

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