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छत्तीसगढ़दुर्ग

अवैध नशीले सिरप एवं कैप्सूल बिक्री करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग | दुर्ग जिले के खुर्सीपार क्षेत्र में अवैध रूप से नशीले सिरप एवं कैप्सूल बेचने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर की गई घेराबंदी कार्रवाई में नशीली दवाएं, नगदी, वाहन एवं मोबाइल फोन जप्त किए गए हैं।

मुखबिर सूचना पर त्वरित कार्रवाई

दिनांक 14.02.2026 को थाना खुर्सीपार पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमण एवं अपराध पतासाजी कर रही थी। इसी दौरान पं. दीनदयाल मिनी स्टेडियम शौचालय के पास, खुर्सीपार में दो व्यक्तियों द्वारा अवैध नशीली दवाओं की बिक्री किए जाने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर दोनों संदेहियों को पकड़ लिया।

पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम इफ्तेखार खान (39 वर्ष), निवासी गांधी नगर, भिलाई-03 तथा मोहम्मद अब्बास रजा (30 वर्ष), निवासी सेक्टर-02, भिलाई भट्ठी बताया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से नशीले सिरप, कैप्सूल एवं बिक्री की नगदी बरामद की गई।

जप्त सामग्री

  • 17 प्लास्टिक शीशी नशीले सिरप सहित (कीमत ₹3,145)
  • 13 स्ट्रीप (प्रत्येक में 8 नग) नशीले कैप्सूल (कीमत ₹884)
  • नगदी ₹9,500 (बिक्री रकम)
  • टाटा सफारी वाहन क्रमांक CG07CH9614 (कीमत लगभग ₹5 लाख)
  • दो मोबाइल फोन (विवो एवं सैमसंग कंपनी)

एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई

आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 55/2026 धारा 21(सी), 22, 27(ए) एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया। बाद में न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

सराहनीय भूमिका

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक आनंद शुक्ला, सउनि सुरेंद्र राजपूत, प्रधान आरक्षक आनंद तिवारी, आरक्षक चुमूक सिन्हा एवं आरक्षक चन्द्रभान चौहान की सराहनीय भूमिका रही।

पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार की सूचना तत्काल पुलिस को दें। नशा तस्करी एवं अवैध बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

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