ब्रेकिंग
पुलिस कमिश्नर डॉ संजीव शुक्ला ने अस्पताल पहुंचकर घायल पुलिस जवानों का जाना हाल Raipur Central Jail Bail: जेल से बाहर आते ही अमित बघेल ने भरी हुंकार, 2028 चुनाव पर किया बड़ा ऐलान स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का जिला अस्पताल से कलेक्ट्रेट तक मार्च, मांगों को लेकर सरकार के नाम सौंपा ज्ञ... साड़ी की जिद बनी मौत की वजह! पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट CM साय से लघु उद्योग भारती की मुलाकात, इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर की तैयारियों पर हुई अहम चर्चा Sai Cabinet Meeting Today: आज साय सरकार ले सकती है बड़े फैसले, किसानों के लिए हो सकता है बड़ा ऐलान लोक कर्म विभाग की समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की प्रगति पर सख्त नजर, समय-सीमा में कार्य पूर्ण करन... भव्य सावन मेले की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, सांस्कृतिक समिति की बैठक में बनी कार्ययोजना, छत्तीसगढ़ में मेहरबान हुआ मानसून, रायपुर समेत कई जिलों में बारिश; मौसम विभाग का ऑरेंज-येलो अलर्ट दुर्ग में अंधे कत्ल का खुलासा: महिला की हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, दुष्कर्म की कोशिश नाकाम...
रायपुर

संभागायुक्त ने तहसीलदार को किया निलंबित

रायपुर। संभागायुक्त महादेव कावरे ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए धमतरी जिले के बेलरगांव तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तहसीलदार अनुज पटेल को बिना अनुमति या सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय से बाहर रहने और शासकीय कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण निलंबित किया गया है। संभागायुक्त कार्यालय से इस संबंध में आदेश भी जारी किया जा चुका है। निलंबित तहसीलदार का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय रायपुर नियत किया गया है।

इस संबंध में श्री कावरे ने बताया कि धमतरी जिले के बेलरगांव के तहसीलदार के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। तहसीलदार अनुज पटेल का बिना अनुमति या सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय से बाहर रहने के आदी होने की शिकायतें भी मिली है।

उनके खिलाफ शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही और रूचि नहीं होने की शिकायतें भी मिली थी। श्री कावरे ने बताया कि राजस्व संबंधी प्रकरणों के समाधान में न्यून प्रगति, प्रकरणों को लंबे समय तक लंबित रखने से आमजनों को भी परेशानी की शिकायत भी श्री पटेल के विरूद्ध मिली थी। इस संबंध में धमतरी जिले के कलेक्टर को जांच कर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए गए थे।

संभागायुक्त ने बताया कि कलेक्टर से मिले प्रतिवेदन के आधार पर बेलरगांव के तहसीलदार अनुज पटेल को निलंबित किया गया है। श्री पटेल को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया है।

संभागायुक्त ने श्री पटेल के विरूद्ध आरोप पत्र, आरोपों का विवरण, गवाहों की सूची, दस्तावेजों की सूची आदि तैयार कर सात दिन के भीतर संभागायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी कलेक्टर धमतरी को दिए है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Slot Site
Back to top button