ब्रेकिंग
उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के कार्य सराहनीय – अरुण साव मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने युवाओं के साथ किया आत्मीय संवाद श्रमिक कल्याण और ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री विष्णु देव स... दुर्ग में दो अलग-अलग घटनाओं में दो युवक की मौत, एक की लाश नदी में मिली, दूसरा तालाब में डूबा न्यायमूर्ति अभय मनोहर स्प्रे, अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट ऑन रोड सेफ्टी के द्वारा आज दिनांक को दुर्ग जिले ... सुशासन तिहार के प्रथम चरण में 109452 आवेदन प्राप्त हुए - मांग के 106421 आवेदन एवं शिकायत के 3031 आव... शिवनाथ नदी पुल के नीचे मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, पुलिस जांच में जुटी गया नगर में युवक ने लगाई फांसी, कारणों की जांच में जुटी पुलिस तेज रफ्तार एसयूवी की टक्कर से आठ लोग घायल, पुलिस ने आरोपी चालक को पकड़ा नागपुर रेलवे स्टेशन पर सीजी सुपरफास्ट न्यूज चैनल के सम्पादक सुरेश गुप्ता की खास बातचीत: कारीगिरी और ...
दुर्ग

महिला सरपंच बर्खास्त, SDM ने लिया बड़ा एक्शन, पद से हटाई गई सरपंच – जानें पूरा मामला

दुर्ग। सुजल शक्ति योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित पतोरा की सरंपच अंजिता साहू को उसी योजना के संचालन में लापरवाही बरतने के आरोप में पाटन एसडीएम ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत सरपंच पद से बर्खास्त करने के साथ ही छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है।

दुर्ग। पतोरा की सरंपच अंजिता साहू को सुजल शक्ति योजना के संचालन में लापरवाही बरतने के आरोप में पाटन एसडीएम ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत सरपंच पद से बर्खास्त करने के साथ ही छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है।

ग्राम पंचायत पतोरा की सरपंच पर आरोप है कि गांव में फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) के संचालन और उससे जुड़ी आय-व्यय का सही तरीके से रजिस्टर मेंटेन नहीं किया गया। पंचायत सचिव ने सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरपंच द्वारा योजना से जुड़ी से आय की राशि 24,000 रुपये अलग-अलग तिथियों में ग्राम पंचायत के अकाउंट में जमा की गई है। इसका रिकार्ड पंचायत की कार्रवाई रजिस्टर में नहीं है।

रिकार्ड मेंटेन करने में चूक की गई है। सुजल शक्ति योजना के संचालन में लापरवाही बरतने के अलावा प्राइमरी स्कूल भवन को तोड़ने में भी गड़बड़ी सामने आई है। सरपंच पर आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों से स्कूल भवन को डिस्मेंटल करने से पहले अनुमति नहीं ली गई है। डिस्मेंटल के दौरान जो सामग्री मिली उसका सही- सही ब्यौरा भी नहीं है। तय मापदंडों व नियमों का नीलामी प्रक्रिया में पालन भी नहीं किया गया है।

सरपंच अंजिता साहू का कहना है कि उसके खिलाफ राजनीतिक विद्वेषवश कार्रवाई की गई है। जिस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिला है उसमें लापरवाही बरतने का आरोप समझ से परे है। बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाएगी।

पाटन के एसडीएम लवकेश साहू का कहा है कि आय-व्यय को लेकर सरपंच ने जानकारी नहीं दी है। पूरा विवरण पंचायत के सामने पेश करना होता है,इसके अलावा रजिस्टर मेंटेन करना जरुरी है। लापरवाही बरतने के आरोप में पंचायत राज अधिनियम में दिए गए प्रावधान के तहत सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button