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दुर्ग

जय बालाजी इण्डस्ट्रीज लिमि. बोरई इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर के सपूर्ण क्षेत्र एक वर्ष अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित

दुर्ग | जिला दण्डाधिकारी  ऋचा प्रकाश चौधरी ने जय बालाजी इण्डस्ट्रीज लिमि, बोरई इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर ग्राम व पोष्ट-रसमुडा जिला दुर्ग क्षेत्र के सपूर्ण क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया हैं।

जिला दण्डाधिकारी चौधरी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 (1) (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफनं. 31-114-90 सीआई द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को दी गई|

अधिकारिता के अनुसार, जय बालाजी इण्डस्ट्रीज लिमि, बोरई इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर के सपूर्ण क्षेत्र को एक वर्ष अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया हैं।

जिला दण्डाधिकारी  चौधरी के निर्देशानुसार उक्त संरक्षित क्षेत्र में विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों एवं आवेदक कंपनी द्वारा प्रवेश करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को छोडकर अन्य व्यक्तियों का उक्त क्षेत्र में प्रवेश प्रतिषिद्ध रहेगा।

यह आदेश 06 दिसंबर 2024 से अधिकतम एक वर्ष के लिए लागू रहेगा एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

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