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छत्तीसगढ़

गाय पर हमले और मौत के मामले में दो फरार आरोपी गिरफ्तार

भिलाई/जामुल: एक दिल दहला देने वाले मामले में जामुल थाना क्षेत्र के घासीदास नगर में गाभिन गाय पर हमला कर उसकी और उसके बच्चे की मौत का कारण बनने वाले दो फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

प्रार्थी अमन कुमार दुबे ने 15 दिसंबर 2024 की रात 11 बजे थाना जामुल में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रार्थी ने बताया कि उसके पिता द्वारा उसे घर बुलाने की बात पर आरोपी अवधेश उपाध्याय, अरविंद उपाध्याय उर्फ मोनू, सोनू और प्रमोद उपाध्याय उर्फ छोटू ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की।

इसी दौरान आरोपियों ने प्रार्थी के घर में बंधी गाभिन गाय पर ईंट और पत्थर से हमला कर दिया। हमले के कारण गाय के पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। इलाज के दौरान गाय ने भी दम तोड़ दिया।

पुलिस की कार्यवाही
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक हरीश पाटिल के मार्गदर्शन में जामुल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए|

फरार आरोपियों अवधेश उपाध्याय (उर्फ टोनू, उम्र 30 वर्ष) और कमलेश उपाध्याय (उर्फ सोनू, उम्र 41 वर्ष) को 10 जनवरी 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा।

संबंधित धाराएं और आरोप
इस घटना में पुलिस ने अपराध क्रमांक 571/2024 के तहत धारा 296, 351(2), 115(2), 3(5) बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धाराएं लगाई हैं।

इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक कपिलदेव पांडेय, उप निरीक्षक सौमित्री भोई, सहायक उपनिरीक्षक महफूज खान, प्रधान आरक्षक अनिल सिंह, आरक्षक चेतमान गुरूंग, रत्नेश शुक्ला, संजय मिश्रा, रूपनारायण बाजपेयी, चंद्रभान सिंह, जी. सामुएल और राधे यादव का विशेष योगदान रहा।

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