ब्रेकिंग
उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के कार्य सराहनीय – अरुण साव मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने युवाओं के साथ किया आत्मीय संवाद श्रमिक कल्याण और ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री विष्णु देव स... दुर्ग में दो अलग-अलग घटनाओं में दो युवक की मौत, एक की लाश नदी में मिली, दूसरा तालाब में डूबा न्यायमूर्ति अभय मनोहर स्प्रे, अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट ऑन रोड सेफ्टी के द्वारा आज दिनांक को दुर्ग जिले ... सुशासन तिहार के प्रथम चरण में 109452 आवेदन प्राप्त हुए - मांग के 106421 आवेदन एवं शिकायत के 3031 आव... शिवनाथ नदी पुल के नीचे मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, पुलिस जांच में जुटी गया नगर में युवक ने लगाई फांसी, कारणों की जांच में जुटी पुलिस तेज रफ्तार एसयूवी की टक्कर से आठ लोग घायल, पुलिस ने आरोपी चालक को पकड़ा नागपुर रेलवे स्टेशन पर सीजी सुपरफास्ट न्यूज चैनल के सम्पादक सुरेश गुप्ता की खास बातचीत: कारीगिरी और ...
दुर्ग

निर्वाचन कार्य में लापरवाही के आरोप में तीन अधिकारी निलंबित

दुर्ग। दुर्ग कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने निर्वाचन कार्य मे कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने व लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 क तथा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमो के विपरीत कार्य किये जाने के फलस्वरूप लीला राम साहू प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक अकोला (विकास खंड धमधा) , भुवनेश्वर प्रसाद गर्ग प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक पाठ शाला बेलोदी ( विकास खंड दुर्ग) और खूबचंद आडिल उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सम्भाग दुर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। निलंबन अवधि में साहू का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी धमधा, गर्ग का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी दुर्ग तथा आडिल का मुख्यालय जनपद पंचायत दुर्ग निर्धारित किया गया है।

ज्ञात हो कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत मतदान दल के पीठासीन अधिकारी के रूप में इनकी ड्यूटी क्रमशः नगर पालिक निगम दुर्ग, नगर पालिकपरिषद कुम्हारी/ अहिवारा में लगाई गई थी।

नशे की हालत में पहुंचा था हेड मास्टर

मदिरापान कर मतदान सामग्री लेने पहुचे प्रधान पाठक निलंबित दुर्ग 18 फरवरी 2025 / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य मे लापरवाही किये जाने पलस्वरूप अशोक कुमार नेताम प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला अंजोरा (ख) के कृत्य को छ ग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत मान कर छ ग सिविल सेवा (वर्गीकृत , नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 09 ( 1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

निलंबन अवधि में नेताम को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। ज्ञात हो कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत ,नगर पालिक निगम दुर्ग के अंतर्गत सामग्री वितरण तिथि 10 फरवरी 2025 को श्री अशोक कुमार नेताम प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला अंजोरा (ख) जिला दुर्ग की ड्यूटी मतदान दल क्रमांक 251 के अंतर्गत मतदान केंद्र क्रमांक 02 में पीठासीन अधिकारी के रूप में लगाई गई थी।

निगम के सेक्टर क्रमांक 01 के सेक्टर अधिकारी द्वारा नेताम को भारती विश्वविद्याल दुर्ग में मतदान सामग्री प्राप्त करने दौरान मदिरापान किया जाना पाया गया था। इसकी शिकायत सेक्टर अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी से किया । शिकायत की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए निलंबन की कार्यवाही हुई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button