ब्रेकिंग
अफीम की अवैध खेती पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कड़ा रुख प्रशिक्षु न्यायाधीश लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के रूप में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री श्री... बिजली उपभोक्ताओं की पीड़ा को दूर करेगी समाधान योजना : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पटरीपार सिकोला भाटा सब्जी मार्केट में निगम की बड़ी कार्रवाई, नाली के ऊपर बने 35 से अधिक अवैध निर्माण... छत्तीसगढ़ में घरेलू एलपीजी गैस एवं डीजल-पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक, आपूर्ति व्यवस्था पर सतत निगरानी क... कबीरधाम में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए शुरू होगी बड़ी मुहिम नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम / उप निर्वाचन 2026 हेतु निर्वाचक नामावली कार्यक्रम जारी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SCR) की पहली बैठक आयोजित प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ निगम की सख्त कार्रवाई, कई दुकानों से डिस्पोजल गिलास व झिल्ली पन्नी जब्... राज्यपाल ने संत शदाराम साहिब भाषा भवन का किया शिलान्यास
भिलाई

नियमित भ्रमण के दौरान निगम कमिश्नर की नजर पड़ते ही करवाया अवैध निर्माण पर कार्यवाही

भिलाई। दक्षिण गंगोत्री क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण पर रविवार को भिलाई निगम ने कार्रवाई की है। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के नियमित
भ्रमण के दौरान निगम के रिक्त भूखंडों का राजस्व अधिकारी जेपी तिवारी के
साथ निरीक्षण किया जा रहा था।

इस दौरान उनकी नजर दक्षिण गंगोत्री के बास लकड़ी टाल के पास अवैध निर्माण पर गया। पूछने पर जब उनसे कागज मांगा गया तो उनके पास भवन अनुज्ञा एवं भूखंड का कागज नहीं था। तत्काल रूप से कार्य को बंद कराया गया।

नेहरू नगर जोन के आयुक्त  अजय सिंह राजपूत जोन राजस्व अधिकारी प्रसन्न तिवारी, को भेज करके निर्मित क्षेत्र का पैमाइश करवाया गया। तब पता चला कि रविंद्र सिंह आत्मज ब्रह्मदेव सिंह लगभग 2500 वर्ग फुट, जेठू राम साहू पिता स्वर्गीय  फुदूक राम साहू द्वारा 1800 वर्ग फुट में में अवैध
निर्माण किया जा रहा था।

संबंधित को कार्य बंद करने का नोटिस दिया गया। उसे चेतावनी दी गई कि अगर उसके द्वारा अवैध निर्माण किया हो गया तो छत्तीसगढ़ नगर पाली निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए, अवैध निर्माण को गिरा दिया जाएगा ।

अवैध निर्माण करता द्वारा बड़े चालाकी से सामने से लकड़ी टाल और बास का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था। पीछे साइड में अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था। जिससे सामान्य तौर पर देखने पर निर्माण पता ना चले।

कोई भी व्यक्ति नगर निगम भिलाई क्षेत्र में बिना भवन अनुज्ञा के अवैध रूप से निर्माण करेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button