ब्रेकिंग
आंगनबाड़ी केन्द्रों में ‘न्योता भोज’ कार्यक्रम : पोषण, शिक्षा और जनभागीदारी का राज्यव्यापी अभियान मुख्यमंत्री से मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने की सौजन्य मुलाकात स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा परिसर में तीन दिवसीय स्... हवाई कनेक्टिविटी मजबूत: रीवा-रायपुर डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत आज से स्व-सहायता समूह से बदली जिंदगी, डेयरी और खेती से ‘लखपति दीदी’ बनीं माधुरी जंघेल जल दिवस पर जागरूकता अभियान को लेकर निगम में मंथन, जलकार्य समिति की अहम बैठक संपन्न अवैध कबाड़ कारोबार पर दुर्ग पुलिस की संयुक्त कार्रवाई अफीम की अवैध खेती पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कड़ा रुख प्रशिक्षु न्यायाधीश लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के रूप में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री श्री... बिजली उपभोक्ताओं की पीड़ा को दूर करेगी समाधान योजना : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
दुर्ग

भारतमाला परियोजना अंतर्गत कार्य पूर्ण हो चुके ग्रामों में प्रतिबंध समाप्त

दुर्ग | कलेक्टर अभिजीत सिंह ने परियोजना निदेशक भारत माला परियोजना तथा अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी भारत माला परियोजना दुर्ग/पाटन से प्राप्त अभिमत के आधार पर भारत माला परियोजना अन्तर्गत दुर्ग जिला के जिन प्रभावित ग्रामों में भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण हो चुका है, उन ग्रामों में खरीदी, बिक्री, डायवर्सन, बटांकन आदि पर लगे प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।

जिनमें दुर्ग अनुभाग के अंतर्गत ग्राम खोपली तथा ग्राम कोलिहापुरी और अनुभाग पाटन अंतर्गत ग्राम देमार, ग्राम छाटा, ग्राम गोडपेण्ड्री, ग्राम ठाकुराईनटोला, ग्राम तुलसी तथा ग्राम चंगोरी शामिल है। शेष प्रभावित ग्रामों जिनमें अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है उनमें प्रतिबंध पूर्व की भांति यथावत रहेगा।

ज्ञात हो कि भारतमाला परियोजना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के अन्तर्गत 0.00 कि.मी. से 44.500 कि.मी. तक 4/6 लेन सडक निर्माण के तहत दुर्ग-रायपुर बायपास निर्माण किये जाने हेतु दुर्ग जिले के दुर्ग-तहसील के 12 ग्रामों एवं अनुभाग पाटन के 13 ग्रामों की भूमि अधिग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (ए) के द्वारा प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन भारत के राजपत्र में किया गया है।

जिसके अनुसार जिला प्रशासन द्वारा संबंधित ग्रामों के प्रभावित खसरों के दोनों ओर की 100 मीटर तक की भूमि की खरीदी, बिक्री, डायवर्सन, बटांकन आदि पर आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button