पुरानी भिलाई पुलिस की बड़ी कार्यवाही: अपहरण और मारपीट करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

भिलाई। थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अपहरण कर मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।



मामले का संक्षिप्त विवरण:
प्रार्थी आदित्य सिंह, निवासी एलआईजी 357, हाउसिंग बोर्ड उमदा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी अशोक लीलैंड गाड़ी से ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करता है। 23 अप्रैल 2025 को कुरूद भिलाई से माल लोड कर अंबिकापुर गया था। वापसी के दौरान अवधेश साव के माध्यम से माल लोड कर भिलाई लौट रहा था, तभी विकास गुप्ता ने गाड़ी रुकवाकर माल खाली करने को मजबूर किया।




इसके बाद 25 अप्रैल को भिलाई-3 थाना के बाहर अवधेश साव, अनिल, संजय और अन्य लोगों ने प्रार्थी आदित्य सिंह से मारपीट कर जबरन गाड़ी में बैठाकर सुपेला मंडी स्थित अवधेश साव की दुकान ले जाकर गंभीर रूप से हमला किया।
पुलिस कार्यवाही:
घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुखनंदन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक छावनी श्री हरिश पाटिल के निर्देशन में थाना प्रभारी महेश ध्रुव के नेतृत्व में तत्काल कार्यवाही की गई।
पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर, गवाहों के बयान लिए और आरोपियों अवधेश साव, अनिलकुमार साहू एवं पिंटू साव को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया। मारपीट में प्रयुक्त लाठी भी जब्त की गई। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
गिरफ्तार आरोपी:
अवधेश साव पिता सोनू साव (उम्र 35 वर्ष), निवासी राजीवनगर, सुपेला, जिला दुर्ग।
अनिलकुमार साहू पिता भागीरथी साहू (उम्र 38 वर्ष), निवासी आर्यनगर, कोहका, सुपेला, जिला दुर्ग।
पिंटू साव पिता रवि साव (उम्र 38 वर्ष), निवासी राजीवनगर कांन्ट्रेक्टर कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 13, थाना सुपेला, जिला दुर्ग।
पंजीबद्ध अपराध:
अपराध क्रमांक 171/2025, धारा 140(3), 127(6), 296, 351(2), 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज।