
दुर्ग | दुर्ग जिले के सुपेला क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के दौरान धारदार हथियार लहराकर हमला करने और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार भी जप्त किया गया है।
घर के विवाद ने लिया हिंसक रूप
प्रार्थी कुमार दास ने थाना सुपेला में शिकायत दर्ज कराई थी कि 4 फरवरी 2026 को वह कोसा नगर स्थित अपने मकान की साफ-सफाई करने गया था। इसी दौरान उसका भाई अरूप दास वहां पहुंचा और किसी बात को लेकर विवाद करने लगा। आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और अपने पास रखे धारदार हथियार से हमला करने का प्रयास किया।
बताया गया कि प्रार्थी ने आत्मरक्षा में हथियार पकड़ लिया, जिसके बाद आरोपी ने ईंट से वार कर उसे चोट पहुंचाई। घटना में प्रार्थी की पीठ और बाएं हाथ की कोहनी में चोट आई।
बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज
मामले में थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 202/2026 के तहत धारा 296, 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान आरोपी प्रणव कुमार दास (43 वर्ष), निवासी कोसानाला सांस्कृतिक भवन के पास, सुपेला को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से पुलिस रिमांड प्राप्त हुआ है। आरोपी से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।
हथियार जप्त
आरोपी के कब्जे से एक धारदार हथियार जप्त किया गया है, जिसका उपयोग घटना में किया गया था।
टीम की सक्रिय भूमिका
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सुपेला विजय यादव, सउनि अमरदास गंगेले, प्रधान आरक्षक नवीन सिंह, आरक्षक दुर्गेश सिंह राजपूत एवं नागेश राव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि आपसी विवादों को शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से सुलझाएं। किसी भी प्रकार की हिंसक या आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। कानून व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।














