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छत्तीसगढ़दुर्ग

दुर्ग पुलिस ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में 1.19 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का किया पर्दाफाश, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग। थाना पाटन क्षेत्र में राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से संबंधित फर्जी मृत्यु दावा कर लगभग 1.19 करोड़ रुपये की अनियमित निकासी मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने जीवित व्यक्तियों को मृत दर्शाकर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बीमा राशि निकालने की योजना बनाई थी।

16 फरवरी 2026 को एचडीएफसी लाइफ कंपनी लिमिटेड, बोकारो के प्रबंधक ने थाना पाटन में शिकायत दर्ज कराई कि एनपीएस खातों में फर्जी मृत्यु दावा प्रस्तुत कर करोड़ों रुपये की राशि अनुचित रूप से निकाली गई।

जांच में पता चला कि आरोपीगणों ने जाली मृत्यु प्रमाण पत्र, फर्जी आधार कार्ड, पैन और अन्य केवाईसी दस्तावेजों का उपयोग कर दावा प्रस्तुत किया। इनमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नाम पर मृत्यु दावा किया गया, जबकि संबंधित व्यक्ति जीवित पाए गए।

आरोपी और कार्रवाई

मुख्य आरोपी राजेश कनोजिया (44), निवासी पंचशील सेक्टर-01, बोरसी, दुर्ग, जो स्थानीय ऑनलाइन सेवा केंद्र संचालित करता है, को तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी ग्राहकों से आधार, पैन और बैंक जानकारी प्राप्त कर फर्जी दस्तावेज तैयार करता था।

जांच में यह भी उजागर हुआ कि मृतक दावा में समान पते, अमान्य क्यूआर कोड वाले प्रमाण पत्र और संदिग्ध बैंक खातों के माध्यम से लेनदेन जैसी अनियमितताएं थीं। इस प्रकरण में पूर्व कर्मचारी राजेश कुमार ठाकुर की भूमिका भी मिली, जिन्होंने सत्यापन प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए फर्जी दस्तावेज अपलोड किए।

बरामद सामग्री

  1. नगद राशि ₹10,000/-
  2. फर्जी दस्तावेजों से संबंधित डिजिटल साक्ष्य

पुलिस की सराहनीय भूमिका

थाना पाटन के थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा, उप निरीक्षक और थाना स्टाफ ने तकनीकी जांच कर आरोपी की पहचान कर विधिवत गिरफ्तार किया।

पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि बीमा और पेंशन योजनाओं से संबंधित कोई भी जानकारी साझा करते समय सतर्क रहें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें। वित्तीय धोखाधड़ी में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

अपराध क्रमांक: 74/2026
धारा: 316, 318, 336(2), 337, 338, 339, 340(2), 61(2), 3(5) भारतीय दंड संहिता
स्थान: थाना पाटन क्षेत्र एवं संबंधित एनपीएस खाते, ऑनलाइन माध्यम

 

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