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छत्तीसगढ़दुर्ग

दुर्ग पुलिस ने धर्मांतरण हेतु दबाव और धमकी देने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार

दुर्ग। थाना नेवई क्षेत्र में 16 फरवरी 2026 को प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर अपनी मां को ईसाई धर्म अपनाने हेतु लगातार दबाव बनाने, गाली-गलौज करने, घर में तोड़फोड़ करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

प्रार्थिया सरोज वर्मा (52 वर्ष), निवासी मकान क्रमांक 435/6, आशीष नगर पश्चिम, रिसाली भिलाई, ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनका पुत्र होशांग वर्मा उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव डालता रहा। विरोध करने पर आरोपी ने धार्मिक मूर्तियों को फेंक दिया और पूजा-पाठ में बाधा डाली।

प्राथमिक जांच में आरोपी के खिलाफ धारा 298, 299 भारतीय दंड संहिता एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा 3 और 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया (अपराध क्रमांक 085/2026)।

आरोपी और जप्त सामग्री

आरोपी: होशांग वर्मा, मकान क्रमांक 435/6, आशीष नगर पश्चिम, रिसाली भिलाई
जप्त सामग्री: प्रकरण से संबंधित लिखित दस्तावेज एवं साक्ष्य सामग्री

पुलिस की कार्रवाई

अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना नेवई के उनि सुरेंद्र तारम, आरक्षक शाहबाज खान और आरक्षक विजय कुर्रे ने त्वरित और विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।

दुर्ग पुलिस की अपील

पुलिस आम नागरिकों से अनुरोध करती है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक दबाव, धमकी या कानून-विरुद्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें। धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामलों में कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

घटनास्थल: मकान क्रमांक 435/6, आशीष नगर पश्चिम, रिसाली भिलाई, थाना नेवई, जिला दुर्ग
अपराध क्रमांक: 085/2026

 

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