ब्रेकिंग
CM Today: मंत्रालय में कैबिनेट बैठक से लेकर विभागीय समीक्षा तक, आज ऐसा रहेगा मुख्यमंत्री विष्णुदेव स... मुख्य मार्गो के डिवाइडर एवं छतों पर लगे कटआउट होर्डिंग्स की अनुमति होगी निरस्त,विज्ञापन कटआउट लगाने ... साइबर ठगी की रकम खपाने वाले 06 म्यूल बैंक खाताधारक गिरफ्तार, कमीशन के लालच में खाते-पासबुक-एटीएम उपल... गोवर्धन पूजा पर सार्वजनिक अवकाश की मांग, सर्व समाज संगठन ने शासन को भेजा ज्ञापन:-प्रांताध्यक्ष भानु ... मुख्य मार्गो के डिवाइडर एवं छतों पर लगे कटआउट होर्डिंग्स की अनुमति होगी निरस्त,विज्ञापन कटआउट लगाने ... 100 निकायों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, 67 करोड़ मंजूर; 1.38 करोड़ OPD का रिकॉर्ड सफर होगा तेज और आसान! रायपुर से रांची-धनबाद तक नया एक्सप्रेसवे देगा बड़ी राहत स्वच्छ हवा की रैंकिंग में रायपुर चमका, दुर्ग-भिलाई और कोरबा ने भी बनाई मजबूत जगह गैस सिलेंडर बुकिंग पर बड़ा बदलाव, गांव और शहर में अब एक ही नियम लागू मुख्यमंत्री साय का आज का पूरा कार्यक्रम, नगरीय प्रशासन की समीक्षा बैठक में होंगे शामिल
छत्तीसगढ़दुर्ग

जमीन सौदे में बड़ा फर्जीवाड़ा, 25 लाख से अधिक की धोखाधड़ी के आरोप में दो पर FIR

दुर्ग। जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र में भूमि विक्रय के नाम पर 25.51 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पिता-पुत्र के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता ने मौजा चंदखुरी स्थित खसरा नंबर 1227/1, रकबा 0.0420 हेक्टेयर भूमि खरीदने के लिए कुल 25 लाख 51 हजार रुपये बैंकिंग माध्यम से आरोपियों को भुगतान किए थे। भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित होने के बाद नामांतरण प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन इसी दौरान आपत्ति प्रस्तुत कर नामांतरण निरस्त करा दिया गया।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने भूमि संबंधी दस्तावेजों और आपसी सहमति पत्र के आधार पर शिकायतकर्ता को विश्वास में लेकर विक्रय राशि प्राप्त की। इसके बाद राजस्व प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हुए भूमि का नामांतरण शिकायतकर्ता के पक्ष में नहीं होने दिया गया, जिससे उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

मामले की प्रारंभिक जांच और दस्तावेजों के परीक्षण में फर्जी दस्तावेजों तथा षड्यंत्रपूर्वक कार्रवाई किए जाने के संकेत मिलने पर पुलगांव थाना पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। पुलिस अब बैंक लेन-देन, विक्रय पत्र, सहमति पत्र, इकरारनामा और अन्य दस्तावेजों की विस्तृत जांच कर रही है।

पुलिस ने इस मामले में गुपेन्द्र कुमार निर्मलकर और उनके पुत्र खिलेन्द्र कुमार निर्मलकर, दोनों निवासी चंदखुरी, जिला दुर्ग के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस के मुताबिक भूमि विक्रय और नामांतरण प्रक्रिया के दौरान कथित रूप से छल-कपट कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने की मंशा से यह धोखाधड़ी की गई। मामले की वैधानिक विवेचना जारी है और दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है।

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूमि की खरीद-फरोख्त से पहले स्वामित्व, राजस्व अभिलेखों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का अच्छी तरह सत्यापन अवश्य करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button