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दुर्ग

कोर्ट का बड़ा फैसला : हत्या के प्रयास के मामले में फरार आरोपी को 5 साल की सजा

दुर्ग । हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे आरोपी को दुर्ग न्यायालय ने 5 साल तक जेल में रहने की सजा सुनाई है. आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक के सिर पर तलवार से हमला करके उसे मरणासन्न अवस्था में पहुंचा दिया था. प्रकरण में अन्य आरोपियों को पहले कोर्ट से सजा का एलान हो चुका था. आरोपी दिनेश चौरे तब फरार चल रहा था. अब पकड़ने जाने पर अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश पीएस. मरकाम की अदालत ने आरोपी दिनेश चौरे को दोषी करार देते हुए दंडित किया है. अभियोजन की ओर पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रदीप नेमा ने की। उन्होंने बताया कि वारदात को चार आरोपी निलेश कुमार, स्वप्निल शर्मा, सतीश कुमार और दिनेश चौरे ने मिलकर अंजाम दिया। पीड़ित आशीष मेश्राम की ओर उसकी मां लिहन्ता मेश्राम ने मोहन नगर थाने में 29 जून 2018 को शिकायत दर्ज कराई। प्रार्थिया के मुताबिक उसका बेटा आशीष रात करीब 9.30 बजे रसमड़ा से ड्यूटी कर लौट रहा था।

ओम नगर उरला में किसान स्टोर के पास आरोपी दिनेश चौरे, निलेश चौरे, सतीश कुमार और स्वप्निल शर्मा ने उसका रास्ता रोक लिया। पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी। अपने पास रखी तलवार को दिखाते हुए मारपीट करने लगे। उस दौरान निलेश ने तलवार से उसके सिर पर हमला कर दिया, जिससे आशीष गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रकरण में पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में सभी जमानत पर रिहा हो गए। प्रकरण में पुलिस के चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। उस दौरान अभियोजन आरोपियों पर दोष सिद्ध करने में सफल रहा। लेकिन आरोपी दिनेश फरार चल रहा था। तीन आरोपी निलेश कुमार, स्वप्निल शर्मा और सतीश कुमार को वर्ष 2021 में न्यायालय ने दोषी करार देते हुए दंडित किया। अब न्यायालय ने सुनवाई के दिनेश को दोषी करार देते हुए 5 साल कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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