ब्रेकिंग
अफीम की अवैध खेती पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कड़ा रुख प्रशिक्षु न्यायाधीश लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के रूप में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री श्री... बिजली उपभोक्ताओं की पीड़ा को दूर करेगी समाधान योजना : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पटरीपार सिकोला भाटा सब्जी मार्केट में निगम की बड़ी कार्रवाई, नाली के ऊपर बने 35 से अधिक अवैध निर्माण... छत्तीसगढ़ में घरेलू एलपीजी गैस एवं डीजल-पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक, आपूर्ति व्यवस्था पर सतत निगरानी क... कबीरधाम में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए शुरू होगी बड़ी मुहिम नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम / उप निर्वाचन 2026 हेतु निर्वाचक नामावली कार्यक्रम जारी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SCR) की पहली बैठक आयोजित प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ निगम की सख्त कार्रवाई, कई दुकानों से डिस्पोजल गिलास व झिल्ली पन्नी जब्... राज्यपाल ने संत शदाराम साहिब भाषा भवन का किया शिलान्यास
दुर्ग

स्पैरो कंपनी के नाम से कोई भी व्यक्ति टैक्स वसूली के लिए पहुंचता है तो उसे टैक्स की राशि न दें और इसकी सूचना नगर निगम में दे:आयुक्त

दुर्ग ।नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत टैक्स लेते समय स्पैरो कंपनी द्वारा रसीद दिया गया हो। और आपको भेजे गये टैक्स डिमांड में बकाया राशि बता रहा हो तो रसीद की कापी डिमांड बिल की कापी के साथ आयुक्त नगर निगम आवेदन लोक सेवा केन्द्र में दिनांक 21 अक्टूबर से लेकर शुक्रवार 25 अक्टूबर 24 तक कार्यालयीन समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

इसके बाद आवेदन किये जाने पर विचार नहीं किया जाएगा।स्पैरो कम्पनी द्वारा टैक्स की राशि लिया गया हो एवं रसीद नहीं दिया गया हो,तो भी दस्तावेज सबूत समेत करदाता आवेदन कर सकते है। निगम प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि स्पैरो के नाम पर एवं उनके कर्मचारियों टैक्स की राशि न दें.

निगम प्रशासन ने लोगों से कहा है कि स्पैरो का ठेका निगम ने समाप्त कर दिया है। आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने अपील कर कहा कि स्पैरो कंपनी के नाम से कोई भी व्यक्ति टैक्स वसूली के लिए पहुंचता है तो उसे टैक्स की राशि न दें और इसकी सूचना नगर निगम में तुरंत दे।नगर निगम ने सभी करों के भुगतान की प्रक्रिया पुरानी व्यवस्था के साथ शुरू कर दी गई है। इसके बाद भी स्पैरो के नाम से टैक्स वसूलने के लिए घर पहुंचता है तो लोक सेवा केंद्र में आकर आयुक्त के नाम से आवेदन करें।

स्पैरो के साथ सात साल तक रहा अनुबंध स्पैरो कंपनी ने दुर्ग निगम क्षेत्र में संपत्तिकरों की वसूली का काम सात वर्षों तक किया। इस दौरान उसे दो बार एक्सटेंशन भी दिया गया। मार्च में एक्सटेंशन की अवधि समाप्त हो गई। इस बीच वसूली और भुगतान को लेकर भी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आने लगी।इसलिए निगम ने स्पैरो कंपनी को हटा दिया गया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button