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दुर्ग

स्पैरो कंपनी के नाम से कोई भी व्यक्ति टैक्स वसूली के लिए पहुंचता है तो उसे टैक्स की राशि न दें और इसकी सूचना नगर निगम में दे:आयुक्त

दुर्ग ।नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत टैक्स लेते समय स्पैरो कंपनी द्वारा रसीद दिया गया हो। और आपको भेजे गये टैक्स डिमांड में बकाया राशि बता रहा हो तो रसीद की कापी डिमांड बिल की कापी के साथ आयुक्त नगर निगम आवेदन लोक सेवा केन्द्र में दिनांक 21 अक्टूबर से लेकर शुक्रवार 25 अक्टूबर 24 तक कार्यालयीन समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

इसके बाद आवेदन किये जाने पर विचार नहीं किया जाएगा।स्पैरो कम्पनी द्वारा टैक्स की राशि लिया गया हो एवं रसीद नहीं दिया गया हो,तो भी दस्तावेज सबूत समेत करदाता आवेदन कर सकते है। निगम प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि स्पैरो के नाम पर एवं उनके कर्मचारियों टैक्स की राशि न दें.

निगम प्रशासन ने लोगों से कहा है कि स्पैरो का ठेका निगम ने समाप्त कर दिया है। आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने अपील कर कहा कि स्पैरो कंपनी के नाम से कोई भी व्यक्ति टैक्स वसूली के लिए पहुंचता है तो उसे टैक्स की राशि न दें और इसकी सूचना नगर निगम में तुरंत दे।नगर निगम ने सभी करों के भुगतान की प्रक्रिया पुरानी व्यवस्था के साथ शुरू कर दी गई है। इसके बाद भी स्पैरो के नाम से टैक्स वसूलने के लिए घर पहुंचता है तो लोक सेवा केंद्र में आकर आयुक्त के नाम से आवेदन करें।

स्पैरो के साथ सात साल तक रहा अनुबंध स्पैरो कंपनी ने दुर्ग निगम क्षेत्र में संपत्तिकरों की वसूली का काम सात वर्षों तक किया। इस दौरान उसे दो बार एक्सटेंशन भी दिया गया। मार्च में एक्सटेंशन की अवधि समाप्त हो गई। इस बीच वसूली और भुगतान को लेकर भी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आने लगी।इसलिए निगम ने स्पैरो कंपनी को हटा दिया गया।

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