ब्रेकिंग
अफीम की अवैध खेती पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कड़ा रुख प्रशिक्षु न्यायाधीश लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के रूप में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री श्री... बिजली उपभोक्ताओं की पीड़ा को दूर करेगी समाधान योजना : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पटरीपार सिकोला भाटा सब्जी मार्केट में निगम की बड़ी कार्रवाई, नाली के ऊपर बने 35 से अधिक अवैध निर्माण... छत्तीसगढ़ में घरेलू एलपीजी गैस एवं डीजल-पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक, आपूर्ति व्यवस्था पर सतत निगरानी क... कबीरधाम में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए शुरू होगी बड़ी मुहिम नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम / उप निर्वाचन 2026 हेतु निर्वाचक नामावली कार्यक्रम जारी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SCR) की पहली बैठक आयोजित प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ निगम की सख्त कार्रवाई, कई दुकानों से डिस्पोजल गिलास व झिल्ली पन्नी जब्... राज्यपाल ने संत शदाराम साहिब भाषा भवन का किया शिलान्यास
रायपुर

बीजेपी नेता और छाया पार्षद आशपुरन चौधरी पर पत्नी को जान से मारने की धमकी देने का आरोप, पुलिस ने किया मामला दर्ज

रायपुर। प्रगति नगर, रिसाली की एक महिला ने बीजेपी नेता और छाया पार्षद आशपुरन चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि वर्ष 2009 में उसने आसपुरन चौधरी से प्रेम विवाह किया था|

लेकिन शादी के बाद से ही उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। महिला के अनुसार, 2021 से वह अपने दो बच्चों के साथ अलग रह रही थी, क्योंकि पति द्वारा लगातार मारपीट की जा रही थी।

30 जनवरी की रात करीब 2 बजे, महिला अपने घर में सो रही थी, तभी उसका पति आशपुरन चौधरी घर के सामने के लोहे के दरवाजे से कूदकर घर के आंगन में घुस आया और दरवाजा जोर-जोर से खटखटाने लगा। महिला ने खिड़की से देखा तो आशपुरन हाथ में डंडा लेकर खड़ा था और दरवाजा खोलने की धमकी दे रहा था।

जब महिला ने डर के कारण दरवाजा नहीं खोला, तो उसने जान से मारने की धमकी दी, बिजली का कटआउट निकाल दिया और मेन डोर में ताला लगा दिया। इसके बाद, उसने महिला की यमाहा बाइक को तोड़ दिया और उसकी एक्टिवा स्कूटी का टायर पंचर कर दिया।

महिला ने मामले की शिकायत नेवई थाना में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आशपुरन चौधरी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इन धाराओं में 127(2), 324(4), 296, 333, और 351(3) शामिल हैं। महिला ने पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों से भी शिकायत की है|

और सोशल मीडिया पर भी अपने जीवन को खतरे में होने की चेतावनी दी थी। महिला का आरोप है कि एक बार आशपुरन ने उसकी स्कूटी भी चुरा ली थी, जिसका मामला भिलाई के किसी थाने में पहले दर्ज किया गया था।

इस मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है और महिला ने न्याय की उम्मीद जताई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button