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दुर्ग

शासकीय जमीन पर कब्जा व फर्जी रजिस्ट्री कर जमीन की बिक्री करने के मामले में दो और अन्य आरोपी को पकड़ने में दुर्ग पुलिस को मिली सफलता

दुर्ग | प्रार्थिया क्षमा यदू पति अंकित यदू उम्र 22 वर्ष अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग छ0ग0 द्वारा थाना आकर ज्ञापन क्र0-342/अति0तह0/2023 भिलाई नगर दिनांक 21.03.2023 को प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार खसरा न0 5407/7 रकबा 0.023 हेक्टेयर जोन कमांक 2 वार्ड न0. 14 बाबादीप सिंह नगर से संबंधित जमीन को आवेदक मुकेश बावने को अनावेदक एन.धन राजु आत्मज एन.नारायण के द्वारा विक्रय किया गया एवं एन. धन राजु को उक्त जमीन अरविन्द भाई के द्वारा विक्रया किया गया है|

उक्त भूमि अभिलेखा अनुसार ग्राम छावनी स्थित भूमि खसरा न. 01 व 02 है जो उद्योग विभाग के नाम से दर्ज है कि रिपोर्ट पर थाना वैशाली नगर में अप0क्र0-61/2023 धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये|

जितेन्द्र शुक्ला पुलिस अधीक्षक दुर्ग,  सुखनंदन राठौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर,  सत्यप्रकाश तिवारी नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर के निर्देशन में थाना वैशाली नगर के अपराध क्रं. 61/2023 धारा 420,34 भादवि के विवेचना क्रम में दिनांक 18.07.20217 को हरिश चन्द राठौर द्वारा खसरा क्रं. 5407/3, 5407/4 रकबा 0.07, 0.09 हेक्टयर का छदम आदमी अरविन्द भाई के नाम पर पुरूषोत्तम डोंगरे पिता भैय्या लाल गोंडरे उम्र 65 साल पता वार्ड नं. 10 शांति नगर चिखली थाना चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग. को खडा कर फर्जी पहचानकर्ता गवाह तिलकचंद गोंडाने पिता स्व. राम गोंडाने उम्र 34 साल पता पेन्ड्री अटल आवास राजनांदगांव थाना लालबाग जिला राजनांदगांव मो.नं. 9171842310 व खेमचन्द उर्फ खेमू डोंगरे पिता लक्ष्म्ीनारायण डोंगरे उम्र 28 साल पता मोतिकपुर सुनालचाल थाना चिखाली जिला राजनांदगांव मो.नं. 8234008198 को खडा कर स्वयं के नाम पर पावर आफॅ अटर्नि लिया जिसमें पुरूपोत्तम (छदम व्यक्ति अरविन्द भाई) का फर्जी ड्रायविंग लायसेंस जिसका नं. सी.जी.07/19980001230 दुर्गा कम्प्युटर मालवीय रोड से संतोष साहू को जरिए वॉटसअप के भेज कर बनवाया।

जो लायसेंस ईश्वर यादव के नाम पर आर.टी.ओ. साईट पर दिखता है। बनाकर पॉवर आफॅ अटर्नि में लगाया। इस तरह कुट रचना कर हरिश राठौर द्वारा पॉवर आफॅ अटर्नि तैयार कर ऋण पुस्तिका हेमंत सोनवानी से 5000 रू. में प्राप्त किया। प्रकरण में एन धनराजू तथा संतोष नाथ उर्फ जलांधर द्वारा हरिश से सम्पर्क कर उक्त दस्तावेजो के आधार पर स्वयं के नाम पर 10-10 लाख रू. में दिनांक 20.07.2017 को रजिस्ट्री कराया।

जिसकी किमत प्रत्येक 10-10 लाख रू. लेख किया गया। जिसमें से 5-5 लाख रू. नगद भुस्वामी द्वारा 2011 से किस्तो में प्राप्त करना लेख किया गया है। बकाया राशि 5 लाख रू. एचडीएफसी बैंक भिलाई तथा चिखली से संतोष नाथ द्वारा चेक कं्र. 000031 दिनांक 20.07.2017, एन धनराजू द्वारा 000065 दिनांक 20.07.2017 को देना लेख किया है। जबकि एन धनराजू द्वारा मुल स्वामी अरविन्द भाई के खाते की जानकारी रजिस्ट्री में लेख नही की गयी है और न ही अब तब की विवेचना में किसी के अरविन्द या पुरूषोत्तम के खाते मे भुमि के संबंध में पैसा देने संबंधी कोई प्रवृष्टि प्रस्तुत की है।

जिससे प्रकरण में (01) अरविन्द भाई उर्फ पुरूषोत्तम डोंगरे पिता भैय्या लाल गोंडरे उम्र 65 साल पता वार्ड नं. 10 शांति नगर चिखली थाना चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग. (02) तिलकचंद गोंडाने पिता स्व. राम गोंडाने उम्र 34 साल पता पेन्ड्री अटल आवास राजनांदगांव थाना लालबाग जिला राजनांदगांव  (03) खेमचन्द उर्फ खेमू डोंगरे पिता लक्ष्म्ीनारायण डोंगरे उम्र 28 साल पता मोतिकपुर सुनालचाल थाना चिखाली जिला राजनांदगांव (04) हरिशचन्द राठौर पिता पुनीराम राठौर उम्र 48 साल पता सेक्टर 02 सडक नं. 03 क्वाटर नं. 8/बी थाना भिलाई भठ्ठी जिला दुर्ग (05) संतोष कुमार साहू पिता रामचरण साहू उम्र 46 साल पता मकान नं. 211 सडक नं. 05 वार्ड नं. 23 दीपक नगर मालवीय चौक के पास दुर्ग थाना मोहन नगर (06) दीपक उर्फ दीपू मानिकपुरी पिता जागेश्वर दास उम्र 39 साल पता राम मैरिज हाल के पीछे उरला थाना मोहननगर जिला दुर्ग (07) हेमन्त सोनवानी पिता राजेन्द्र सोनवानी उम्र 63 साल साकिन एम.डी. 345 बोरसी थाना पदनाभपुर जिला दुर्ग (08) टीकाराम महोबे उर्फ भाउ पिता स्व सोवीन्द राम उम्र 64 साल साकिन जंयति नगर धान मंडी के पीछे दुर्ग (09) संजय शर्मा पिता स्व. कन्हैया प्रसाद उम्र 45 साल साकिन मठपारा चंडी मंदिर के पास थाना दुर्ग जिला दुर्ग (10) कार्तिक शर्मा पिता शिवनारायण शर्मा उम्र 49 वर्ष साकिन शाति नगर दशहरा मैदान सुपेला भिलाई, (11) आरोपी राजेन्द्र प्रसाद पिता स्व0 शंकर प्रसाद उम्र 47 वर्ष साकिन नेहरू भवन के पास भिलाई जिला दुर्ग को गिरफ्तार कर किया गया है।

प्रकरण के विवेचनाक्रम में आरोपी संजय शर्मा द्वारा बताया गया कि फर्जी ऋण पुस्तिका बनाने में जिस शील का उपयोग किया गया है वह शील को आरोपी टीकाराम महोबे के द्वारा छुपाकर रखना तथा कोटवार रतन लाल द्वारा बताया गया कि फर्जी ऋण पुस्तिका इंदल यादव निवासी राजनांदगांव से लेना बताया। मामले में आरोपी कोटवार रतन लाल व इंदल यादव व पुलिस रिमांड में प्राप्त आरोपी टीकाराम महोबे उर्फ भाउ से आमने सामने बैठाकर पुछताछ किया गया जिनके द्वारा अपराध करना कबुल करते हूए|

कोटवार रतन लाल द्वारा इंदल यादव तथा अशोक यादव निवासी राजनांदगांव से फर्जी ऋण पुस्तिका लेना तथा टीकाराम महोबे उर्फ भाउ को देना बताया। आरोपी इंदल यादव द्वारा फर्जी ऋण पुस्तिका जीतू झा निवासी राजनांदगांव से लगभग 10-15 फर्जी ऋण पुस्तिका लेकर कोटवार रतन लाल को देना बताया तथा फर्जी जमानत के लिए आधार कार्ड की जरूरत रहती थी जिसका नाम लिखकर जमानत के लिए विभिन्न लोगो के आधार कार्ड अपने पास रखना बताया।

आरोपीगणों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाईल एवं 08 आधार कार्ड बरामद किया गया। आरोपी रतन लाल पिता हरि लाल बघेल उम्र 46 साल साकिन ग्राम कापा वार्ड नं. 01 बजरंग बली मंदिर के पास थाना डोगरगांव जिला राजनांदगांव छ.ग. 2. इंदल यादव पिता स्व. खोलबहरा यादव उम्र 42 साल साकिन कैलाश नगर वार्ड नं. 27 हनुमान मंदिर के पास राजनांदगांव थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव छ.ग. मो.नं. द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने से आरोपी दिनांक 13.02.2025 को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

 

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