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छत्तीसगढ़

महाशिवरात्रि: 26 फरवरी को मांस-मटन की बिक्री पर लगी रोक, पकड़े जाने पर नगर निगम करेगी कार्रवाई

दुर्ग/  नगर निगम क्षेत्र में महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर 26 फरवरी को मांस-मटन का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में कमिश्नर सुमित अग्रवाल के निर्देश पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

नगर निगम ने 26 फरवरी को पशुवध गृहों और मांस-मटन विक्रय की सभी दुकानों को बंद रखने के संबंध में आदेश प्रसारित किया है। किसी भी दुकान में मांस-मटन की बिक्री करते पाए जाने पर जप्ती के साथ ही संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

महाशिवरात्रि पर्व पर नगर निगम के सभी स्वच्छता निरीक्षक मांस-मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे। इसके लिए उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में मांस-मटन की दुकानों के सतत पर्यवेक्षण के लिए निर्देशित किया गया है।

महाशिवरात्रि पर्व पर जगह-जगह शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया जाएगा। शहर क्षेत्र के शिवनदी एवं शिवालयों/ मंदिरों में बड़ी संख्या में शिवभक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए गंगाजल लेकर आएंगे। ऐसे में उनके मार्ग पर मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई जाए।

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