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रायपुर

ICICI बैंक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज, सोने के गहनों की अवैध नीलामी का आरोप

रायपुर | रायपुर (छ.ग.) में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भारती कुलदीप के आदेश पर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के गोल्ड लोन विभाग के सक्षम प्राधिकारी के खिलाफ आपराधिक न्यास भंग (धारा 409 भादवि) का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला रायपुर के देवेंद्र निवासी अंकित अग्रवाल की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में दर्ज किया गया है, जिसमें बैंक पर उनके सोने के गहनों की अवैध नीलामी का आरोप लगाया गया है।

शिकायतकर्ता अंकित अग्रवाल के अनुसार, उन्होंने बैंक से करीब 14 लाख रुपए का गोल्ड लोन लिया था और इसके बदले अपनी माता, पत्नी और भाभी के सोने के जेवर गिरवी रखे थे। कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक संकट के कारण कुछ समय तक किश्तों का भुगतान नहीं हो सका, लेकिन बाद में उन्होंने समय-समय पर ब्याज और मूलधन का भुगतान किया।

अंकित अग्रवाल का आरोप है कि इसके बावजूद बैंक ने उनकी गहनों की अवैध नीलामी कर दी, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और संबंधित बैंक अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है।

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