ब्रेकिंग
भिलाई में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार पोल से टकराई, युवक और युवती की मौके पर दर्दनाक मौत दुर्ग-भिलाई में पुलिस विभाग की क्राइम मीटिंग संपन्न, SSP विजय अग्रवाल ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश छत्तीसगढ बीज निगम एवं पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 05 लाख रुपये लेकर धोखाधड़ी करने वाले आरो... यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा सडक में बाधा उत्पन्न करने वाले पर निरंतर की जा रही है कार्यवाही छत्तीसगढ बीज निगम एवं पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 05 लाख रुपये लेकर धोखाधड़ी करने वाले आरो... तीन तलाक देने वाले आरोपी को पुलिस ने भोपाल से किया गिरफ्तार मोटर सायकल चोर गिरफ्तार,साईंस कालेज के सामने खड़ी मोटर सायकल को किया था चोरी पुरानी भिलाई पुलिस की बड़ी कार्यवाही: अपहरण और मारपीट करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा सडक में बाधा उत्पन्न करने वाले पर निरंतर की जा रही है कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ली क्राईम मीटिंग
भिलाई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया आरक्षक को बर्खास्त

भिलाई | थाना पुरानी भिलाई में पदस्थ आरक्षक विजय धुरंधर क्रमांक-1654 की दिनांक 03.03.2025 को डायल 112 में ड्यूटी लगाई गई थी। इस दिन प्राप्त इवेंट के क्रम में कालर मोबाईल पर प्राप्त सूचना के आधार पर एक्सयूव्ही वाहन में दो सफेद रंग की बोरी तथा एक लाल रंग की बोरी कुल 03 बोरियों में गांजा के पैकेट थे।

उसमें से लाल रंग की बोरी जिसमें तीन पैकेट गांजा रखे थे, को आरक्षक विजय धुरंधर 1654 एवं डायल 112 का चालक अनिल कुमार टण्डन ने मिलकर वहीं पास में कटीली झाड़ियों में छिपा दिए व बाद में इन दोनों ने इस बोरी को निकालकर अनिल कुमार टण्डन के गांव औंधी के मकान में छिपाकर रखे थे|

जिसे अनिल कुमार टण्डन की निशानदेही पर विधिवत् जप्त कर थाना पुरानी भिलाई में आरक्षक विजय धुरंधर 1654 एवं अनिल कुमार टण्डन के विरूद्ध अप.क्र.- 126/2025, धारा 20 (बी) (II) (बी) एनडीपीएस एक्ट कायम कर दोनों आरोपी आरक्षक एवं अनिल टण्डन को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया । प्रकरण पंजीबद्ध होने एवं गिरफ्तार होने पर आरक्षक विजय धुरंधर 1654 को निलंबित किया गया था ।

 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग विजय अग्रवाल व्दारा निलंबित आरक्षक विजय धुरंधर क्रमांक-1654 के व्दारा पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा 64 (2) (3) व 596 एवं म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 का स्पष्ट अवहेलना किये जाने पर भारत का संविधान के अनुच्छेद-311 के खण्ड (2) के उपखण्ड “ख” के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर निलंबित आरक्षक 1654 विजय धुरंधर को गंभीर कदाचरण के लिए “सेवा से पदच्युत” (Dismissal from service) किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button