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छत्तीसगढ़

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं धार्मिक भावना आहत करने वाला वीडियो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग  : दुर्ग जिले के थाना छावनी क्षेत्र में सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले वीडियो के प्रसारण का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 19 फरवरी 2026 को प्रार्थी दीपक कुमार कुलकर्णी (31 वर्ष), निवासी शास्त्री मार्केट पावर हाउस भिलाई, थाना छावनी, जिला दुर्ग, ने थाना उपस्थित होकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि उनके व्हाट्सएप पर एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें केम्प-01 निवासी नजरूल खान द्वारा हिंदू धर्म के लोगों के विरुद्ध अपमानजनक एवं भड़काऊ शब्दों का प्रयोग कर धार्मिक भावनाएं आहत करने और आपसी वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया गया।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 102/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 एवं आईटी एक्ट की धारा 67A के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। जांच के दौरान गवाहों के कथन दर्ज किए गए तथा तकनीकी साक्ष्य संकलित किए गए।

पुलिस द्वारा आरोपी नजरूल खान (48 वर्ष), निवासी केम्प-01, थाना छावनी, जिला दुर्ग, को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने उक्त कृत्य स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन को विधिवत गवाहों की उपस्थिति में जप्त किया गया। प्रकरण अजमानतीय होने के कारण आरोपी को 20 फरवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

घटना स्थल
सोशल मीडिया (व्हाट्सएप) के माध्यम से वीडियो प्रसारण, केम्प-01 क्षेत्र, थाना छावनी, जिला दुर्ग।

जप्त सामग्री
घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन।

सराहनीय कार्य
थाना छावनी की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी साक्ष्य संकलन एवं आरोपी की पतासाजी में सक्रिय भूमिका निभाई। थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की।

दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, भ्रामक अथवा धार्मिक भावना आहत करने वाली सामग्री सोशल मीडिया पर प्रसारित न करें। ऐसा कृत्य दंडनीय अपराध है। सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी एवं विधि-सम्मत तरीके से करें।

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