ब्रेकिंग
पानी की बोतल बेचने में की मनमानी, अब दुकानदार को भरना पड़ेगा ₹7 लाख का जुर्माना भिलाई नगर निगम चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर, वार्ड आरक्षण ने कई नेताओं के चुनावी समीकरण बिगाड़े CM Today: मंत्रालय में कैबिनेट बैठक से लेकर विभागीय समीक्षा तक, आज ऐसा रहेगा मुख्यमंत्री विष्णुदेव स... मुख्य मार्गो के डिवाइडर एवं छतों पर लगे कटआउट होर्डिंग्स की अनुमति होगी निरस्त,विज्ञापन कटआउट लगाने ... साइबर ठगी की रकम खपाने वाले 06 म्यूल बैंक खाताधारक गिरफ्तार, कमीशन के लालच में खाते-पासबुक-एटीएम उपल... गोवर्धन पूजा पर सार्वजनिक अवकाश की मांग, सर्व समाज संगठन ने शासन को भेजा ज्ञापन:-प्रांताध्यक्ष भानु ... मुख्य मार्गो के डिवाइडर एवं छतों पर लगे कटआउट होर्डिंग्स की अनुमति होगी निरस्त,विज्ञापन कटआउट लगाने ... 100 निकायों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, 67 करोड़ मंजूर; 1.38 करोड़ OPD का रिकॉर्ड सफर होगा तेज और आसान! रायपुर से रांची-धनबाद तक नया एक्सप्रेसवे देगा बड़ी राहत स्वच्छ हवा की रैंकिंग में रायपुर चमका, दुर्ग-भिलाई और कोरबा ने भी बनाई मजबूत जगह
राज्य

एमएस धोनी पर हाई कोर्ट की सख्ती, करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में नोटिस जारी

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने धोनी को उनके पूर्व साझेदारों मिहिर दिवाकर और सौम्या दास द्वारा दायर एक मामले में नोटिस भेजा है।

कोर्ट ने इस केस में धोनी को कोर्ट में आकर अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया है। आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा केस और इससे एमएस धोनी किस तरह से जुड़े हुए हैं।

जानकारी के मुताबिक, मिहिर दिवाकर और सौम्या दास ‘आरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड’ के निदेशक हैं। दोनों ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनके नाम पर एक क्रिकेट एकेडमी खोलने के लिए समझौत किया था।

हालांकि, कुछ समय बाद एमएस धोनी ने मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। धोनी ने पांच जनवरी की तारीख को झारखंड की राजधानी रांची में उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी।

आपराधिक शिकायत में महेंद्र सिंह धोनी ने आरोप लगाया है कि उनके साथ 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है। धोनी ने दावा किया है कि साल 2021 में उन्होंने एकेडमी के लिए समझौते का अधिकार रद्द कर दिया था।

हालांकि, इसके बाद भी मिहिर दिवाकर और सौम्या दास द्वारा उनके नाम का उपयोग जारी रखा गया। इसके बाद रांची के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा दिवाकर और दास के खिलाफ संज्ञान लिया गया।

हालांकि, दोनों ने इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब हाई कोर्ट ने धोनी को इस मामले में कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button