ब्रेकिंग
कुत्ता खरीदने के लिए पैसे न मिलने पर बेटे ने की मां की हत्या, पत्नी पर भी किया हमला मोबाइल पर बात करते वक्त फिसली छात्रा, रुद्री नहर में गिरी; दो युवकों ने बचाई जान दुर्ग में 25 अप्रैल को प्लेसमेंट कैंप, 103 पदों पर होगी भर्ती -बाजार व राजस्व प्रभारी चंद्रशेखर चन्द्राकर ने अधिकारियों के साथ किया गंजमण्डी व्यवसायिक परिसर का औच... लापरवाही से वाहन चलाते हुए कार चालक ने दो खड़ी गाड़ियों को मारी टक्कर, पुलिस ने दर्ज किया मामला दुर्ग केंद्रीय जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी की मौत, कई दिनों से था बीमार प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन 25 अप्रैल को - निजी क्षेत्र के 103 पदों पर होगी भर्ती स्वास्थ विभाग में 38 विज्ञापित पदों के लिए सूची जारी - 26 अप्रैल तक दावा आपत्ति आमंत्रित सेल्फ एम्प्लोएड टोईलर में प्रशिक्षण देने के लिए आवेदन 30 अप्रैल तक आमंत्रित हरियाली बढ़ाने और जल संरक्षण के लिए सभी विभाग प्रमुखों को दिए निर्देश
देश

प्रेम संबंधों में गले लगना या चूमना अपराध नहीं: हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी

चेन्नई : मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि प्रेम करने वाले युवक-युवती के बीच गले लगना और चूमना एक सामान्य बात है और इसे यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया जिसमें एक युवक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।

कोर्ट ने कहा कि जब दो लोग प्रेम संबंध में होते हैं तो उनके बीच शारीरिक निकटता होना स्वाभाविक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354A (1)(i) के तहत यौन उत्पीड़न के लिए शारीरिक संपर्क का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य और यौन प्रकृति का हो।

इस मामले में एक युवक पर आरोप था कि उसने अपनी प्रेमिका को जबरन गले लगाया और चूमा था। पीड़िता ने बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

हालांकि, कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और शिकायतकर्ता ने खुद ही याचिकाकर्ता से शादी के लिए कहा था। जब याचिकाकर्ता ने शादी से इनकार कर दिया तो उसने यह शिकायत दर्ज कराई।

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता के आरोपों को मान भी लिया जाए तो भी याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की शिकायतें कानून का दुरुपयोग हैं और ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई जारी रखना उचित नहीं है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button