ब्रेकिंग
अफीम की अवैध खेती पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कड़ा रुख प्रशिक्षु न्यायाधीश लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के रूप में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री श्री... बिजली उपभोक्ताओं की पीड़ा को दूर करेगी समाधान योजना : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पटरीपार सिकोला भाटा सब्जी मार्केट में निगम की बड़ी कार्रवाई, नाली के ऊपर बने 35 से अधिक अवैध निर्माण... छत्तीसगढ़ में घरेलू एलपीजी गैस एवं डीजल-पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक, आपूर्ति व्यवस्था पर सतत निगरानी क... कबीरधाम में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए शुरू होगी बड़ी मुहिम नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम / उप निर्वाचन 2026 हेतु निर्वाचक नामावली कार्यक्रम जारी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SCR) की पहली बैठक आयोजित प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ निगम की सख्त कार्रवाई, कई दुकानों से डिस्पोजल गिलास व झिल्ली पन्नी जब्... राज्यपाल ने संत शदाराम साहिब भाषा भवन का किया शिलान्यास
दुर्ग

नगरीय निकाय चुनाव-2025 कलेक्टोरेट से 100 मीटर परिसर प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित

दुर्ग | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  ऋचा प्रकाश चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आगामी आदेश तक कार्यालय कलेक्टर दुर्ग के 100 मीटर के परिसर को प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया है।

परिसर में किसी भी प्रकार की रैली, धरना, प्रदर्शन, सभा अथवा पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह में एकत्रित होने पर प्रतिबंधित होगा। इस क्षेत्र में लाउडस्पीकर, माइक या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

कोई भी संगठन या व्यक्ति शांति बनाए रखते हुए अधिकतम पांच व्यक्तियों के प्रतिनिधि मंडल के रूप में ज्ञापन सौंप सकेगा। यह आदेश शासकीय कर्तव्य पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी/पुलिस कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button