भिलाई इस्पात सियान सदन सीनियर सिटीजन होम के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधी
के तहत हमेशा उत्कृष्ट कार्य करता रहा है और इसका ही एक अद्वितीय पहल है
भिलाई इस्पात सियान सदन, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरामदायक आवास सेवा
प्रदान करता है।
सियान सदन सदैव सेवाभाव व सम्मान के साथ इन्हें यहाँ
आश्रय देता है और उनकी जरूरतों का ध्यान रखता है। यहाँ के सभी कमरे
वृद्धजनों को आबंटित हो चुके थे, इसलिए सियान सदन में कमरों की कमी के
कारण अधिक लोगों को आवासीय सुविधा दे पाना मुश्किल था।
लेकिन अब नए कमरों के निर्माण के साथ, इस सुविधा को बेहतर करते हुए वरिष्ठ नागरिकों को आवासीय सुविधा प्रदान करने की क्षमता बढ़ा दी गई है। भिलाई इस्पात सियानसदन में रहने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों से विज्ञापन क्र-बीएसपी-13
(सी.एस.आर)/24-25/दिनांक: 17/02/2025 के अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किए
गए हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 है।
यह सियान सदन, भिलाई इस्पात संयंत्र के सीएसआर विभाग द्वारा संचालित की
जाती है। भिलाई के सियान सदन में 20 डबल बेड वाले कमरे पहले से थे तथा
यहाँ 20 और नये कमरों का निर्माण किया गया है। यह सीनियर सिटीजन होम
दुर्ग छत्तीसगढ़ के पुराने बी.एम.टी.सी. भवन, रायपुर नाका में स्थित है।
यहाँ एकल पुरुष और महिलाओं के लिए एक-एक बिस्तर वाले कमरे और विशेष रूप
से पति-पत्नी के लिए दो बिस्तर वाले कमरे उपलब्ध होंगे। यह सुविधा भिलाई
इस्पात संयंत्र, सेल की अन्य इकाइयों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और
केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथियों के लिए है।
्् इच्छुक वरिष्ठ नागरिक निर्धारित आवेदन पत्र में अपना आवेदन,
महाप्रबंधक सीएसआर के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए
भिलाई इस्पात संयंत्र की वेबसाइट या महाप्रबंधक सीएसआर के कार्यालय, ओल्ड
गल्र्स स्कूल, सड़क 29, सेक्टर-5, भिलाई से संपर्क किया जा सकता है।
कार्यालय दूरभाष नंबर: 0788-2858854 है। आवेदन और प्रक्रिया से संबंधित
सभी नियम और शर्तें भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा जारी सियान सदन संचालन
प्रक्रिया नियमावली के अनुसार होंगी।
आवेदन करने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक को
भिलाई इस्पात संयंत्र, सेल की अन्य इकाई, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम या
केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारी या उनका जीवनसाथी होना चाहिए।
पूर्व कर्मचारी की मृत्यु के बाद नए आवेदक के लिए पति या पत्नी की
न्यूनतम आयु 62 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक को संबंधित
संगठन/उपक्रम में न्यूनतम 20 वर्षों की सेवाकाल पूर्ण करना आवश्यक है।
आवेदक और उनके पति या पत्नी शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग नहीं होने
चाहिए और उन्हें किसी पुरानी या संक्रामक बीमारी से ग्रस्त नहीं होना
चाहिए, जिसके लिए निरंतर चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता हो। आवेदक और उनके
पति या पत्नी के पास मासिक लाइसेंस शुल्क और अन्य मासिक खर्चे को पूरा
करने के लिए पर्याप्त आय होनी चाहिए।














