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भिलाई

AICCU आरक्षक रिंकू सोनी का आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने और संदेहास्पद आचरण के चलते निलंबन

भिलाई नगर | शहर के शातिर कबाड़ी से अपराध दर्ज होने के बावजूद उनसे लगातार मोबाइल पर लगातार बातचीत करना AICCU  आरक्षक 1622 रिंकू सोनी के द्वारा अपराधिक पृष्टभूमि के व्यक्तियों के साथ संबंध रखकर संदिग्ध आचरण प्रदर्शित किया गया,

यह कृत्य क्राइम ब्रांच के आरक्षक को भारी पड़ा पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने क्राइम ब्रांच में पदस्थ आरक्षक रिंकू सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर पुलिस लाइन पदस्थ किया है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने AICCU के आरक्षक रिंकू सोनी का अपराधियों से सांठगांठ  रखना लगातार मोबाइल पर सामान्य एवं व्हाट्सएप कॉलिंग पर बातचीत करना भारी पड़ा

पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है जानकारी के अनुसार थाना पुरानी भिलाई के अपराध क्रमांक-49/2025 धारा 316, 317 (4), 324 (5) बी.एन.एस के प्रकरण के आरोपी शहर के शातिर कबाड़ी ललित साहू एवं प्रेम साहू, निवासी आर्य नगर कोहका, भिलाई के मोबाईल को चेक करने पर आरक्षक 1622 रिंकू सोनी (एसीसीयू) का आरोपियों से सामान्य/व्हाट्सअप कालिंग पर बातचीत किया जाना पाया गया।

आरक्षक 1622 रिंकू सोनी के द्वारा अपराधिक पृष्टभूमि के व्यक्तियों के साथ संबंध रखकर संदिग्ध आचरण प्रदर्शित किया गया। आरक्षक 1622 रिंकू सोनी के उक्त कृत्य के लिए  03.03.2025 के अपरान्ह से निलंबित कर रक्षित केन्द्र, दुर्ग में सम्बद्ध किया जाता है।

निलंबन अवधि में आरक्षक 1622 रिंकू सोनी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर सत्य प्रकाश तिवारी इस मामले की 7 दिन में जांच कर जांच प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक के समझ पेश करेंगे।

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