सास की हत्या करने वाली बहू को उम्रकैद, खैरागढ़ की अदालत का फैसला पांच साल बाद आया

खैरागढ़ | पांच साल पुराने एक सनसनीखेज हत्याकांड में खैरागढ़ की अदालत ने आरोपी बहू रूपा साहू को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने रूपा पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला खैरागढ़ थाना क्षेत्र के भीमपुरी गांव का है, जहां घरेलू विवाद के चलते 24 वर्षीय रूपा साहू ने अपनी सास बिंदा साहू की लोहे की फूंकनी से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।



यह घटना 16 जुलाई 2020 की रात उस वक्त हुई जब खाना बनाने को लेकर रूपा और उसकी सास के बीच कहासुनी हो गई थी। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर रूपा ने पास में रखी फूंकनी से सास के सिर पर कई वार किए, जिससे बिंदा की मौके पर ही मौत हो गई।




घटना के तुरंत बाद खैरागढ़ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी रूपा को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में रूपा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लोहे की फूंकनी को घटनास्थल से जब्त कर अन्य सबूतों के साथ चालान अदालत में पेश किया।
करीब पांच साल तक अपर सत्र न्यायालय, खैरागढ़ में चले इस मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अदालत ने रूपा को दोषी माना और अब उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस फैसले से गांव में चर्चा का माहौल है, वहीं पीड़ित परिवार ने अदालत के फैसले को न्याय की जीत बताया है।