ब्रेकिंग
दुर्ग में आज होगा ऐतिहासिक महाकन्या भोज, शोभायात्रा के बाद कन्याओं को कराया जाएगा भोज मां चंडिका मंदिर में नवरात्रि पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु प्रेम प्रसंग के विवाद में युवती के मंगेतर पर जानलेवा हमला, मिर्च पाउडर डालकर धारदार हथियार से वार कर... गलत वेतन भुगतान की वसूली के नाम पर कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद हो, सेवानिवृत्ति से 2 वर्ष पूर्व अनिव... ऑनलाइन सट्टा एप 3Stumps के मास्टरमाइंड बाबू उर्फ गुलशन खेमानी की लगभग 1.42 करोड़ रुपये की संपत्ति कु... दुर्ग में हत्या के फरार आरोपी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित, सूचना देने वाले की पहचान रहेगी गोपनीय मछली के दाम बढ़ाने की मांग, मछुआ सोसायटी विकास परिषद ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन पत्रकारों, एक्टिविस्टों और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के खिलाफ शिकायतों की निष्पक्ष जांच की मांग अनुकंपा नियुक्ति वाले उच्च शिक्षित कर्मचारियों को कौशल परीक्षा से मिले छूट और कंप्यूटर/तकनीकी डिग्रि... -शहर के विभिन्न उद्यानों का 41.37 लाख रुपये से होगा संधारण एवं सौंदर्यीकरण, महापौर अलका बाघमार ने कि...
छत्तीसगढ़

जिले में लागू हुआ नया नियम: हेलमेट के बिना बाइक सवारों को नहीं मिलेगा पेट्रोल

दुर्ग | सड़क हादसों को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालक बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल या अन्य ईंधन नहीं देंगे।

आदेश के मुख्य बिंदु

  • सभी पेट्रोल पंप परिसर में“नो हेलमेट, नो पेट्रोल” का स्पष्ट बोर्ड/पोस्टर लगाना अनिवार्य होगा।
  • मेडिकल इमरजेंसीऔर धार्मिक पगड़ी धारण करने वाले व्यक्तियों को इस आदेश से छूट दी गई है।
  • आदेश का उल्लंघन करने वाले पंप संचालकों परभारतीय न्याय संहिता के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
  • यह आदेशआज से तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा कि यह आदेश जनहित और नागरिकों के जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। बढ़ते सड़क हादसों और हेलमेट न पहनने से हो रही मौतों को देखते हुए यह कदम उठाना आवश्यक हो गया था।

प्रशासन का सख्त रुख

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई पेट्रोल पंप संचालक इस निर्देश का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने पंप संचालकों से अपील की है कि वे इस नियम को पूरी जिम्मेदारी से लागू करें और लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करें।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button