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छत्तीसगढ़दुर्ग

नो-एंट्री का उल्लंघन करने वाले भारी वाहनों पर यातायात पुलिस की सख्त कार्यवाही

दुर्ग। शहर में नो-एंट्री नियमों का उल्लंघन करने वाले भारी वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस ने विशेष जांच अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 115/194 के तहत 15 भारी वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई।

जानकारी के अनुसार 7 मार्च 2026 को सुबह लगभग 6:30 बजे यातायात पुलिस दुर्ग ने दुर्ग से नेहरू नगर की ओर आने वाले मार्ग पर जांच अभियान चलाया। इस दौरान नो-एंट्री अवधि में शहर क्षेत्र में प्रवेश कर रहे भारी वाहनों को रोककर जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर कुल 15 भारी वाहनों के खिलाफ चालान किया गया।

यातायात पुलिस के अनुसार सुबह के समय शहर में आम नागरिकों, विद्यार्थियों और कार्यालयीन कर्मचारियों का आवागमन अधिक रहता है। ऐसे में भारी वाहनों के प्रवेश से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसे ध्यान में रखते हुए शहर में भारी वाहनों के प्रवेश के लिए समय-निर्धारण किया गया है।

निर्धारित व्यवस्था के अनुसार सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक शहर में नो-एंट्री लागू रहती है। इसके बाद दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक सीमित अवधि के लिए प्रवेश की अनुमति दी जाती है, जबकि दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक फिर से नो-एंट्री प्रभावी रहती है।

यातायात पुलिस दुर्ग ने बताया कि नो-एंट्री नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग पुलिस ने वाहन चालकों और आम नागरिकों से शहर में लागू यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।

 

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