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छत्तीसगढ़

अवैध रूप से प्रतिबंधित तम्बाखू युक्त गुटखा बनाने वाले फैक्ट्री संचालक साजिद खान को किया गया गिरफ्तार

भिलाई | ग्राम उमदा में अवैध रूप से प्रतिबंधित तम्बाखू युक्त गुटखा निर्माण कर भण्डारण एवं परिचालन कर एक जिले से दूसरे जिले भेजे जाने की सूचना पर टीम बनाकर रेड कार्यवाही किया गया, उमदा रोड एवरग्रीन सिटी के पास एक फैक्ट्री में कुछ लोग अवैध रूप से गुटखा बना कर मार्केट में बेचने के लिए बना रहे है। मौके पर 01 चार पहिया वाहन में लोड 60 बोरी गुटखा एवं 20 बोरी गुटखा अलग से रखा हुआ इसके अलावा मौके से गुटखा बनाने वाले मशीन, गुटखा बनाने में उपयोग किये जाने वाले सामान रैपर, तम्बाखू, सुपारी, कत्था, पाउज को पैक करने की झिल्ली पैकेट को जप्त किया गया है।

गुटखा को चेक करने पर उसके रेपर में Extra strong केसर युक्त फिट पानराज और दूसरे रेपर में पान बाग लिखा हुआ था जिस पर किसी भी प्रकार का मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या तम्बाखू, गुटखा चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जैसी चेतवानी नहीं लिखा गया था मोह. बिसमिल्लाह खान को नोटिस दिया गया जिन्होने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया|

पूछताछ करने पर बताया कि तम्बाखू युक्त गुटखा फैक्ट्री साजिद खान निवासी साक्षरता चौक छावनी का है तथा उसी के निर्देश पर संचालित हो रहा है साथ में राम भजन कैवर्त के द्वारा फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर लाना और काम पर रखना, मजदूरों का पेमेंट करना तथा राजेन्द्र पण्डा के द्वारा अवैध माल को ट्रांसपोर्टिंग कर दूसरे जिला बालोद, धमतरी, कांकेर तक भेजना बताया तथा गुटखा बेचकर प्राप्त रकम को आपस में बांटना बताया है।

आरोपी साजिद खान, राजेन्द्र पण्डा और राम भजन कैवर्त घटना के बाद से अपना मोबाईल बंद करके फरार हो गये थे जो आरोपियों को पकड़कर पूछताछ करने पर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए संगठित होकर तम्बाखू युक्त गुटखा फैक्ट्री संचालित करना स्वीकार किए जाने पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 270, 111 बीएनएस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 58, 59, 63 के तहत कार्यवाही की गई है। आरोपी साजिद खान पूर्व में भी थाना छावनी और चौकी जेवरा सिरसा से अवैध माल गुटखा परिचालन करते पकड़ाये जाने पर कार्यवाही हुयी है।

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