ब्रेकिंग
राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ – रहटादह का 61 वां वार्षिक महाअधिवेशन डॉ.भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह आयोजन 11 से 14 अप्रैल,मुख्य अथिति मेयर अलका बाघमार हुई शामिल कलेक्टर ने सुशासन संध्या चौपाल का किया अवलोकन जिले में बाल विवाह रोकने की कार्रवाई सफल, 16 वर्षीय बालिका का विवाह रोका गया अपने धर्म रक्षा के प्रति सच्चा सेवक बने,गजेंद्र यादव श्रद्धालुओं से मुलाकात कर जन्मोत्सव की दी बधाई गृह ग्राम दोनर बजरंग चौक स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की खुशहाली की ... एल्युमीनियम फॉयल और पाउडर बनाने वाली कंपनी में विस्फोट,कई कर्मचारी घायल वाहन चालकों के लिए हेलमेट, सीटबेल्ट के उपयोग व लायसेंस एवं बीमा होना जरूरी- न्यायमूर्ति श्री अभय मनो... नागरिकों की शिकायते सुनने टोल फ्री नंबर 1800 233 0788 सेवा में डिप्टी कलेक्टर को सौंपा गया अतिरिक्त प्रभार
दुर्ग

नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के वार्डों के आरक्षण की घोषणा 19 दिसंबर को

दुर्ग।  नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2024 हेतु छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम

1956/नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानानुसार नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के वार्डों के आरक्षण 19 दिसंबर 2024 दिन गुरूवार को दोपहर 04 बजे जिला कार्यालय दुर्ग के सभाकक्ष में होना है।

कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने परिपत्र जारी कर आयुक्त नगर पालिका निगम दुर्ग, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद कुम्हारी/अहिवारा/अमलेश्वर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत उतई/धमधा/पाटन को सूचना की एक-एक प्रति नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत कार्यालय के

सूचना पटल पर एक-एक प्रति प्रत्येक वार्डों के सहित दृश्य स्थान पर चस्पा कर प्रकाशित करने एवं प्रकाशन का प्रमाण-पत्र कार्यालय कलेक्टर को विशेष वाहक के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करने कहा है।

आरक्षण हेतु निर्धारित तिथि एवं समय के 01 घण्टे पूर्व अपने स्टॉफ के साथ अभिलेख सहित पूर्ण तैयारी के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने कहा गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button