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राजनांदगांव

गुटखा सेवन करने वाले शिक्षक को हुए निलंबित

राजनांदगांव। गुटखा खाकर स्कूली बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। शिक्षा विभाग को कलंकित करने वाले सुदामालाल साहू शिक्षक एलबी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बीजेभाठा,

विकासखंड- डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव के विरुद्ध अध्यापन कार्य के समय मुंह में गुटखा पाउच का सेवन करने की शिकायत के बाद सस्पेंड कर दिया।

शिक्षक के खिलाफ शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष सदस्य गण एवं उपसरपंच ग्राम बीजेभाठा के द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी डोंगरगांव के समक्ष लिखित में शिकायत की गई थी।

विकासखंड शिक्षा अधिकारी डोंगरगांव द्वारा उक्त शिकायत की जांच तीन सदस्यीय जांच दल द्वारा कराई गई। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं साक्ष्य के बयान का सूक्ष्मता से परिसिलन किया गया।

जिसमें सुदामालाल साहू शिक्षक एलबी द्वारा अध्यापन कार्य के समय मुंह में गुटखा पाउच का सेवन कर अध्यापन कार्य करने एवं शाला परिसर में मद्यपान का सेवन किए जाने की पुष्टि हुई है।

सुदामालाल साहू एक शिक्षक हैं उन्हें अपने पदीय गरिमा के अनुरूप नशा मुक्ति एवं नशे से दूर होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में छात्रों को जागरूक किया जाना चाहिए था।

लेकिन उनके द्वारा अपने पदीय गरिमा के विपरीत अध्यापन कार्य के समय बच्चों के सामने ही नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता रहा है जो कि अनुचित है।

शिक्षकीय गरिमा के अनुरूप नहीं है। सुदामालाल साहू शिक्षक एलबी के उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनयन (1)(2)(3) एवं नियम 23 के विपरीत है।

जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव की अनुशंसा एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत से सुदामा लाल साहू को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बीजेभाठा,

विकासखंड डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव को 9 जनवरी 2025 को आदेश करते हुए संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है ।

निलंबन अवधि में सुदामा लाल साहू निलंबित शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी डौंडी लोहारा, जिला -बालोद नियत किया गया है।

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