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दुर्ग

एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-01 के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका पद हेतु आवेदन 18 अप्रैल तक आमंत्रित

दुर्ग | परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-01 के अंतर्गत 06 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं 09 आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए आवेदन 04 अप्रैल से 18 अप्रैल तक एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय भिलाई-01(जुनवानी चिखली मुख्य मार्ग जुनवानी भिलाई) में कार्यालयीन समय में सीधे अथवा पंजीकृत डॉक द्वारा जमा किया जा सकता है।

निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नही किए जाएंगे।
नगर पालिक निगम भिलाई के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 01 के खम्हरिया भांटा, वार्ड क्रमांक 28 के प्रेमनगर-2 उडियापारा,  वार्ड क्रमांक 31 के मदर टेरेसा नगर, वार्ड क्रमांक 25 के इंदिरा आवास, वार्ड क्रमांक 21 के ढांचा भवन कुरूद, वार्ड क्रमांक 59 के सेक्टर-05 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और वार्ड क्रमांक 01 के खम्हरिया भांटा, वार्ड क्रमांक 22 के गौडपारा कुरूद, वार्ड क्रमांक 35 के डूंडेरा-द, वार्ड क्रमांक 36 के डूंडेरा, वार्ड क्रमांक 28 के प्रेमनगर-2 उडियापारा, वार्ड क्रमांक 31 के मदर टेरेसा नगर, वार्ड क्रमांक 25 के इंदिरा आवास, वार्ड क्रमांक 21 के ढांचा भवन कुरूद, वार्ड क्रमांक 59 के सेक्टर-05 में आंगनबाड़ी सहायिका के आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।

आवेदन के लिए अर्हताएं- आवेदिका की आयु 18-44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। 1 वर्ष या अधिक सेवा अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता, सहायिका, सह सहायिका, संगठिता को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। आयु की गणना नियुक्ति प्रक्रिया की सूचना जारी होने की तिथि से की जाएगी। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। गणना में पूर्ण होने वाले माह की अंतिम तिथि ली जाएगी। आवेदिका उसी ग्राम की स्थाई निवासी होना चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी  केन्द्र स्थित है। शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए।

निवासी होने के प्रमाण में- ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज एवं नगरी क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके कमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जाए अथवा ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।

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