ब्रेकिंग
कलेक्टर ने सुशासन संध्या चौपाल का किया अवलोकन जिले में बाल विवाह रोकने की कार्रवाई सफल, 16 वर्षीय बालिका का विवाह रोका गया अपने धर्म रक्षा के प्रति सच्चा सेवक बने,गजेंद्र यादव श्रद्धालुओं से मुलाकात कर जन्मोत्सव की दी बधाई गृह ग्राम दोनर बजरंग चौक स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की खुशहाली की ... एल्युमीनियम फॉयल और पाउडर बनाने वाली कंपनी में विस्फोट,कई कर्मचारी घायल वाहन चालकों के लिए हेलमेट, सीटबेल्ट के उपयोग व लायसेंस एवं बीमा होना जरूरी- न्यायमूर्ति श्री अभय मनो... नागरिकों की शिकायते सुनने टोल फ्री नंबर 1800 233 0788 सेवा में डिप्टी कलेक्टर को सौंपा गया अतिरिक्त प्रभार अपर कलेक्टरों के मध्य कार्यों का विभाजन प्याऊ घर की सुविधा मिलने से लोगों को भीषण गर्मी में पेयजल उपलब्ध होता है,स्वयंसेवी संस्थाओं ने हमेशा...
रायपुर

एयरपोर्ट पार्किंग शुल्क में वृद्धि, 28 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें

रायपुर। राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पार्किंग शुल्‍क में बदलाव किया गया है। एयरपोर्ट में यात्रियों को पिकअप और ड्राप करना लोगों को और महंगा पड़ेगा। एयरपोर्ट प्रबंधन ने पार्किंग के लिए नई दरें पुरानी दर को दोगुना कर दिया है। अब आधा घंटे की कार पार्किंग के लिए देने 40 रुपए देने होंगे। वहीं पहले आधे घंटे कार पार्किंग के लिए 20 रुपए लिए जाते थे। इसके अलावा प्रीमियम कारों के लिए 100, टेंपो, SUV मिनी बस के लिए 80 रुपए पार्किंग शुल्क तय किए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, फ्री पिकअप ड्रॉप के लिए 5 मिनट का समय दिया गया है। वहीं 24 घंटे के कार पार्किंग के लिए 195 रुपए और प्रीमियम कार की पार्किंग के लिए 390 रुपए देने होंगे। वहीं पार्किंग शुल्क का उल्लंघन करने पर 500 का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रबंधन ने चार मिनट के फ्री पार्किंग में एक मिनट की बढ़ोतरी की है। पिक-अप के लिए आने वाले कमर्शियल वाहनों को भी अब तीस के बजाए साठ रुपए शुल्क देना होगा। एयरपोर्ट में पार्किंग शुल्क की नई दरें 28 अक्टूबर से लागू होगी।

नई व्यवस्था के तहत कार की नाईट पार्किंग का शुल्क 105 से बढ़ाकर 195 किया गया है। इसके लिए मालिक को कार पार्किंग प्रबंधक के नियमानुसार वाहन पार्क करना होगा। साथ ही डीएल, आरसी की जीरोक्स कॉपी के साथ चाबियां कार पार्किंग प्रबंधक को सौंपनी होगी। ऐसा न करने पर कार मालिक को पार्किंग प्रबंधक, टर्मिनल प्रबंधक के साथ ही माना ट्रैफिक पुलिस को भी सूचित करना होगा।

निजी वाहनों को भी केवल वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, व्हीलचेयर यात्रियों, गर्भवती महिलाओं और गोद में बच्ची के लिए आगमन लेन के सामने से पिकअप करने की अनुमति होगी। किसी हालत में वाहनों को टर्मिनल बिल्डिंग के सामने इंतजार करने की अनुमति नहीं दी गई है। नियम तोड़ने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button