
रायपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आज छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। राज्य शासन ने 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को प्रदेशभर में शुष्क दिवस घोषित किया है। आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
शुष्क दिवस के चलते प्रदेश की सभी देशी और विदेशी शराब की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट बार, होटल-बार, क्लब, अहाता और शराब बेचने अथवा परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी आज नहीं खुलेंगी।
होटल, क्लब और रेस्टोरेंट में भी शराब पर रोक
सरकार के आदेश के अनुसार शुष्क दिवस के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य प्रतिष्ठान में शराब बेचने अथवा परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैरमालिकाना क्लब, रेस्टोरेंट और स्टार होटलों पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
शराब के भंडारण पर भी सख्ती
शुष्क दिवस के दौरान शराब के व्यक्तिगत भंडारण के साथ-साथ गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब रखने पर भी रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर शराब जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अवैध शराब के खिलाफ जांच अभियान
अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला कार्यालयों के साथ संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जांच दल संभावित अवैध शराब भंडारण स्थलों और संदिग्ध वाहनों की जांच करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस तरह जन्माष्टमी के अवसर पर आज पूरे छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री, भंडारण और परोसने पर प्रशासन की कड़ी निगरानी रहेगी।














