ब्रेकिंग
दुर्ग में आज होगा ऐतिहासिक महाकन्या भोज, शोभायात्रा के बाद कन्याओं को कराया जाएगा भोज मां चंडिका मंदिर में नवरात्रि पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु प्रेम प्रसंग के विवाद में युवती के मंगेतर पर जानलेवा हमला, मिर्च पाउडर डालकर धारदार हथियार से वार कर... गलत वेतन भुगतान की वसूली के नाम पर कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद हो, सेवानिवृत्ति से 2 वर्ष पूर्व अनिव... ऑनलाइन सट्टा एप 3Stumps के मास्टरमाइंड बाबू उर्फ गुलशन खेमानी की लगभग 1.42 करोड़ रुपये की संपत्ति कु... दुर्ग में हत्या के फरार आरोपी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित, सूचना देने वाले की पहचान रहेगी गोपनीय मछली के दाम बढ़ाने की मांग, मछुआ सोसायटी विकास परिषद ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन पत्रकारों, एक्टिविस्टों और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के खिलाफ शिकायतों की निष्पक्ष जांच की मांग अनुकंपा नियुक्ति वाले उच्च शिक्षित कर्मचारियों को कौशल परीक्षा से मिले छूट और कंप्यूटर/तकनीकी डिग्रि... -शहर के विभिन्न उद्यानों का 41.37 लाख रुपये से होगा संधारण एवं सौंदर्यीकरण, महापौर अलका बाघमार ने कि...
छत्तीसगढ़

जन्माष्टमी पर शराब-मांस की दुकानों पर कसेगा शिकंजा, प्रशासन ने जारी किए निर्देश

रायपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर छत्तीसगढ़ में प्रशासन ने सख्ती बरतने की तैयारी कर ली है। पर्व के दौरान धार्मिक भावनाओं और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में शराब की बिक्री और मांस की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत शराब दुकानों के साथ-साथ होटल, बार, क्लब और रेस्टोरेंट में भी शराब बेचने या परोसने पर रोक रहेगी।

शासन और आबकारी विभाग के निर्देश के अनुसार जन्माष्टमी के दिन प्रदेश की सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान शराब की खरीद-बिक्री, परिवहन और वितरण पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।

बार और रेस्टोरेंट में भी शराब परोसने पर रोक

जन्माष्टमी के अवसर पर लागू प्रतिबंध केवल शराब दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। होटल, क्लब, बार और रेस्टोरेंट जैसे उन प्रतिष्ठानों में भी शराब की बिक्री और ग्राहकों को शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी, जहां सामान्य दिनों में इसकी व्यवस्था रहती है।

प्रशासन ने संबंधित संचालकों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। किसी भी तरह से प्रतिबंध के दौरान शराब की बिक्री या वितरण करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मांस-मटन की दुकानें और बूचड़खाने भी रहेंगे बंद

पर्व को देखते हुए नगरीय क्षेत्रों में मांस-मटन की बिक्री पर भी रोक रहेगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में संचालित बूचड़खानों तथा मांस की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

स्थानीय निकायों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत संबंधित अधिकारी और कर्मचारी दुकानों की निगरानी करेंगे।

आदेश तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने शराब विक्रेताओं, होटल-बार संचालकों और मांस कारोबारियों से प्रतिबंध का पालन करने की अपील की है। वहीं आबकारी विभाग की टीमें और प्रशासनिक अधिकारी भी निगरानी रखेंगे।

यदि कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान आदेश का उल्लंघन करते हुए शराब या मांस की बिक्री करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जन्माष्टमी के दिन यह प्रतिबंध पूरे दिन प्रभावी रहेगा। इसके बाद निर्धारित नियमों के अनुसार शराब और मांस से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य रूप से शुरू की जा सकेंगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button