स्मृतिनगर में गेट पर हमला, आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग | प्रार्थी दीपक आसटकर पिता रूपचंद आसटकर उम्र 23 वर्ष चौहान ग्रीन वेली ब्लाक बी 6 जुनवानी जिला दुर्ग (छ.ग.) आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 24/01/2025 के रात्रि करीबन 01:45 बजे घटना स्थल चौहान ग्रीन वेली मेन गेट जुनवानी चौकी स्मृतिनगर में आरोपी कार कं० सीजी 07 बीजे 8877 का चालक सचिन सिंह राजपुत रात्रि लगभग 01:00 बजे चौहान ग्रीनवैली गेट से बाहर जा रहा था|



तो गेट पर ड्यूटी पर तैनात गार्ड गनपत साहू के द्वारा गेट पर रोकने का प्रयास किया तो सचिन सिह राजपुत चिल्लाते हुए बोला कि अभी जा रहा हूं वापस आते समय अगर गेंट बंद मिला तो तुझे गेट सहित उड़ा दूंगा बोलकर अपनी कार को तेजी से चलाते हुए निकल गया।



लगभग 01 सप्ताह पूर्व भी सचिन सिंह राजपुत की गाडी को रोक कर गार्ड गनपत साहू ने स्वयं का नाम एवं गाड़ी का नंबर रजिस्टर में एंट्री कराने बोला गया था जिसपर सचिन सिंह राजपुत वादविवाद कर गनपत साहू को दुबारा मेरी गाडी को रोका तो इसी कार को तेरे ऊपर चढाकर कर खत्म कर दूंगा की धमकी दिया था |

कि उसी रात लगभग 01:45 बजे एक कार को जुनवानी की ओर से चौहान ग्रीन वेली अंदर की ओर आते देख कर गार्ड गनपत साहू गेट को खोलने के लिये गेट के पीछे खडा था कि कार कं० सीजी 07 बीजे 8877 का चालक सचिन सिंह राजपुत अपने वाहन को जान से मारने की नियत से जानबूझ कर तेज गति से चलाते हुए|
लाकर लोहे के गेट को जोरदार ठोकर मारा जिससे लोहे का गेट गनपत साहू की छाती में लगा तथा गनपत साहू के दोनो पैर गेट में फंस गये तथा गनपन साहू गेट सहित खसीटते हुए दीवार से टकराकर गेट में दब गया था एवं सचिन सिंह राजपूत तेजी से कार सहित मौका से भाग गया कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
कायमी की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला द्वारा गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपी सदर की पतासाजी हेतु निर्देश दिया गया।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश के परिपालन एवं सुखनंदन राठौर अति. पुलिस अधीक्षक शहर, सत्य प्रकाश तिवारी नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर के मार्गदर्शन में थाना सुपेला प्रभारी थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा
एवं चौकी प्रभारी उप निरीक्षक गुरविन्दर सिंह संधू द्वारा टीम गठित कर त्वरित कार्यवाही करते हुए चौहान ग्रीनवैली में छुपे आरोपी सचिन सिंह राजपूत को पुलिस अभिरक्षा में लेकर चौकी स्मृतिनगर लाकर पूछताछ किया गया जो जुर्म स्वीकार करते हुए घटना में प्रयुक्त कार क्र. सीजी 07 बीजे8877 को जप्त कर आरोपी को धारा 109 बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजन को दिया गया, आरोपी को माननीय न्यायालय पेश कर ज्युडिशियल पर भेजा गया है।