ब्रेकिंग
उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के कार्य सराहनीय – अरुण साव मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने युवाओं के साथ किया आत्मीय संवाद श्रमिक कल्याण और ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री विष्णु देव स... दुर्ग में दो अलग-अलग घटनाओं में दो युवक की मौत, एक की लाश नदी में मिली, दूसरा तालाब में डूबा न्यायमूर्ति अभय मनोहर स्प्रे, अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट ऑन रोड सेफ्टी के द्वारा आज दिनांक को दुर्ग जिले ... सुशासन तिहार के प्रथम चरण में 109452 आवेदन प्राप्त हुए - मांग के 106421 आवेदन एवं शिकायत के 3031 आव... शिवनाथ नदी पुल के नीचे मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, पुलिस जांच में जुटी गया नगर में युवक ने लगाई फांसी, कारणों की जांच में जुटी पुलिस तेज रफ्तार एसयूवी की टक्कर से आठ लोग घायल, पुलिस ने आरोपी चालक को पकड़ा नागपुर रेलवे स्टेशन पर सीजी सुपरफास्ट न्यूज चैनल के सम्पादक सुरेश गुप्ता की खास बातचीत: कारीगिरी और ...
भिलाई

भिलाई: ACC चौक से पॉवर हाउस तक नो एंट्री लागू, एसडीएम छावनी ने जारी किया आदेश

भिलाई  | भिलाई टाउनशिप से होते हुए छावनी चौक, एसीसी चौक को जोड़ने वाले मार्ग को भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।

सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कोई भी भारी वाहन इस मार्ग से होकर नहीं गुजरेगा।

आपको बता दें कि भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 1 से फ्लाई ओवर ब्रिज होते हुए नंदिनी रोड में हर समय भारी वाहन दौड़ते रहते थे।

सुबह और रात के समय इसके चलते यहां जाम की स्थिति होती थी और आए दिन यहां एक्सीडेंट होते थे। इसे देखते हुए दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने छावनी एसडीएम को यहां नो एंट्री लागू करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर के निर्देश के बाद न्यायालय अनुभागीय अधिकारी छावनी भिलाई इस संबंध में आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के मुताबिक नंदनी रोड पावर हाउस से छावनी चौक भिलाई मार्ग में रेत, गिट्टी या अन्य समान लेकर कोई भी हैवी वाहन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक नहीं आ सकेगा। उसे रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही इस मार्ग में आवागमन करना होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button